COVID 19 से निपटने के लिए मध्यप्रदेश में विशेष इंतजामों की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट में याचिका  

LiveLaw News Network

20 April 2020 4:31 PM IST

  • COVID 19 से निपटने के लिए मध्यप्रदेश में विशेष इंतजामों की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट में याचिका   

    सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को राज्य के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ निगरानी समिति का गठन करने कर प्रत्येक बीमार व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करने, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त संख्या में PPE किट प्रदान करने, दूरस्थ क्षेत्रों में परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने और परीक्षणों की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

    याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्रा, मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि

    "मध्य प्रदेश कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है, और राजधानी भोपाल और वित्तीय राजधानी इंदौर मध्य प्रदेश के सबसे अधिक प्रभावित शहर हैं।

    15.04.2020 तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 1053 सकारात्मक मामले हैं, जिनमें से इंदौर में 646 मामले और भोपाल में 170, और इंदौर में COVID 19 के कारण पूरे देश में सबसे खराब मृत्यु दर है। "

    याचिका में कहा गया है कि

    "स्थिति सुधार के चरण से परे है। राज्य मशीनरी स्थिति को संभालने में पूरी तरह से विफल रही है और मध्य प्रदेश राज्य में सूचना और पारदर्शिता की पूरी कमी है।"

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "राजनीतिक संकट से पीड़ित है। सरकार में बदलाव हुआ है और नए मुख्यमंत्री को 23.03.2020 को ही शपथ दिलाई गई थी। लेकिन आज तक न तो कोई कैबिनेट अस्तित्व में है और न ही कोई स्वास्थ्य मंत्री है।

    बल्कि केवल मुख्यमंत्री हैं और कोई अन्य मंत्री पद नहीं संभाल रहा है। इसलिए, इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान, नौकरशाही के काम की जांच और मार्गदर्शन करने के लिए कोई राजनीतिक नेतृत्व मौजूद नहीं है।"

    याचिका में आगे कहा गया है कि

    "राज्य सरकार में, अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के इस समय में, न तो एक उचित प्रशासनिक संरचना है और न ही इस महामारी से निपटने के लिए कोई ठोस योजना और प्रणाली है। राज्य में एक स्वास्थ्य मंत्री और यहां तक ​​कि विभाग में जिम्मेदार अधिकारी है उनके अस्वस्थ होने की सूचना मिली है।"

    इसके अलावा, यह बताया गया है कि राज्य में महामारी से निपटने के लिए अनुभव के चिकित्सा विशेषज्ञों की कोई विशेषज्ञ समिति नहीं है, और सरकार, दुर्भाग्य से, केवल सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा गठित टास्क फोर्स पर निर्भर है, जिसमें केवल राजनीतिक नेता शामिल हैं और कोई विशेषज्ञ नहीं है।

    याचिका कहती है कि

    "राज्य प्रशासन के पास न तो कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं, और न ही टेस्टिंग किटों की पर्याप्त संख्या है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षणों की कम संख्या और वायरस के फैलने का जोखिम अधिक है।

    राज्य सरकार के पास पर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढांचा नहीं है। यहां तक ​​कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन में, जिन्हें रेड जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। उज्जैन में एक भी लैब नहीं है ... इंदौर से नमूने अभी भी परीक्षण के लिए अन्य स्थानों पर भेजे जा रहे हैं, जिसमें 4-5 दिन लग रहे हैं।

    इस घातक बीमारी के रोगी की स्थिति और खराब हो रही है। लॉकडाउन के 22 दिनों के बाद भी, रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट अभी भी नहीं आई हैं, जो इस मुद्दे से निपटने में राज्य प्रशासन की स्पष्ट विफलता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाता।"

    इसमें कहा गया है कि

    "कई अख़बारों की रिपोर्ट बताती है कि इस चरम स्थिति के दौरान, राज्य प्रशासन लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा और कई लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ निजी अस्पताल में भी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

    ESMA अधिनियम का प्रवर्तन भी नहीं है... केंद्र सरकार के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए विशेष देखभाल पर जोर दिया, दुर्भाग्य से राज्य ऐसा करने में भा विफल रहा है।"

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि राज्य प्रशासन की ओर से कोई डेटा / प्रेस विज्ञप्ति / स्टेटस रिपोर्ट नहीं है जो यह दर्शाए कि असंगठित क्षेत्र, बेघर व्यक्तियों और निराश्रितों के लिए श्रम की विशेष व्यवस्था की गई है।

    इसके अलावा, यह कहा गया है कि सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए 25 मार्च के नोट में समाज के कमजोर वर्ग को कुछ लाभ देने की घोषणा की गई है, जिसमें केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही शामिल किया गया है।

    यह आग्रह किया गया है कि

    "अस्पतालों और क्वारंटीन केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं भोजन, पानी और उचित स्वच्छता की अनुपलब्धता ही कारण है कि मरीज वहां से भागते हैं।"

    याचिका में आगे कहा गया है,

    "राज्य प्रशासन जरूरतमंदों को राशन और भोजन प्रदान करने के लिए बाध्य है, लेकिन दुर्भाग्य से इस पहलू पर भी विफल रहा है, जो लोगों को अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कर्फ्यू का उल्लंघन करने की ओर अग्रसर करता है।"

    15 अप्रैल की एक समाचार रिपोर्ट, जिसमें इंदौर के आयुक्त का बयान शामिल है कि प्रशासन के पास अभी भी एंटी-बॉडी टेस्ट किट नहीं हैं, पर भी निर्भरता दिखाई गई है। एक और खुलासा किया गया है कि प्रशासन अभी भी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नमूना परीक्षण पर ही निर्भर है।

    इसमें कहा गया है कि एक शर्मनाक घटना हुई है जहां इलाज नहीं मिलने के कारण एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। एक और मामला हुआ जिसमें कई अस्पतालों द्वारा इलाज से इंकार किए जाने के बाद एक महिला को चार दिनों तक मृत बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य ने 14 मार्च को एक आदेश जारी किया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को घर-घर राशन उपलब्ध कराएं लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 6 महीने से 3 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कोई भी राशन उपलब्ध नहीं है क्योंकि सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि

    "सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर राशन की अनुपलब्धता के कारण राज्य में भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। आज तक इन कठिनाइयों से उबरने के लिए कोई आदेश / अधिसूचना / परिपत्र जारी नहीं किया गया है ... राज्य में 37000 से अधिक बेघर परिवारों को सुरक्षित आश्रय और भोजन व सम्मान के साथ किसी भी राहत की कोई घोषणा नहीं की गई है।"

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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