विधानसभा के स्पीकर के पास दसवीं अनुसूची के तहत विधायक की अयोग्यता याचिका पर फैसला करते समय पेंशन और अन्य लाभों से इनकार करने की शक्ति नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

29 Sept 2022 12:31 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान की विधान सभा के स्पीकर के पास दसवीं अनुसूची के तहत, एक विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला करते समय पेंशन और अन्य लाभों से इनकार करने की शक्ति नहीं है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ जद (यू) के तत्कालीन चार विधायकों - ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, रवींद्र राय, नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार की अपीलों पर विचार कर रहे थे, जिन्हें न केवल अयोग्य ठहराया गया था, बल्कि 15वें बिहार विधानसभा स्पीकर द्वारा 11 नवंबर 2014 को पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया।

    बेंच ने कहा,

    "हमारे विचार में, स्पीकर इस तरह के निर्देश (अयोग्यता के अलावा) जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इसलिए, हम आदेश के पैरा 28 में स्पीकर द्वारा जारी निर्देशों को रद्द करते हैं। हम अयोग्यता के सवाल में नहीं गए हैं, सभी सवालों को खुला छोड़ दिया गया है।"

    चूंकि 15वीं विधान सभा अब कार्य नहीं कर रही है, और 17वीं विधान सभा वर्तमान में चल रही है, न्यायालय ने कहा कि इसे मूल मुद्दे में जाने की आवश्यकता नहीं है कि विधानसभा के स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता का आदेश सही था या नहीं।

    बेंच के अनुसार, उसके सामने एकमात्र सवाल स्पीकर द्वारा अयोग्यता आदेश में (अयोग्यता के अलावा) यानी पेंशन और अन्य लाभों से इनकार करने में जारी निर्देशों के प्रभाव पर विचार करना था।

    सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने प्रस्तुत किया कि 1 नवंबर 2014 को स्पीकर द्वारा जारी निर्देश उनकी शक्तियों के दायरे से बाहर थे।

    उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया- श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम माननीय स्पीकर कर्नाटक विधान सभा, जिसका संचालन भाग पढ़ा।

    "X अनुसूची के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्पीकर के पास ना तो उस अवधि को इंगित करने की शक्ति है जिसके लिए वह व्यक्ति अयोग्य ठहराया जाएगा और ना ही वो किसी को चुनाव लड़ने से रोक सकता है।"

    अदालत ने विरोधी वकील से पूछा,

    "स्पीकर को यह शक्ति कहां से मिलती है कि पेंशन रोकी जा सकती है?"

    जवाब आया,

    "उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है और परिणाम सामने आए हैं ..."

    कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

    "हमें इस आधार पर अयोग्यता के मुद्दे पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि जो कुछ भी है, जो रोम में हुआ, वहां हुआ। एक बार जब आप बाहर आ गए, तो यह वहां नहीं है।यह स्थायी अयोग्यता या प्रतिबंध या कुछ और नहीं है। वह सब कुछ जो कह रहे हैं कि पेंशन को रोकने की जरूरत नहीं है।"

    कामत ने कहा,

    "पेंशन और अन्य परिलब्धियां।"

    "स्पीकर का कहना है कि उपरोक्त 4 माननीय सदस्यों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यह स्वीकृत नहीं है।"

    केस: ज्ञानेंद्र कुमार सिंह और अन्य। बनाम बिहार विधान सभा पटना और अन्य | सीए सं. 5463-5464/2015 Xvi

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 808

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