रोक के आदेश पर 6 महीने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होती, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

LiveLaw News Network

7 Aug 2019 7:47 AM IST

  • रोक के आदेश पर 6 महीने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होती, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    एशियन रिसर्फेसिंग रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि किसी सिविल / आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक का आदेश ऐसे आदेश की तारीख से छह महीने के बाद खत्म हो जाएगा जब तक कि किसी बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तार नहीं दिया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होता है? न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ के अनुसार यह सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होगा। फजलउल्लाह खान बनाम मकबर कांट्रेक्टर (D) में पीठ ने कहा :

    यदि इस न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश हटाया नहीं किया जाता है और अपील की लंबितता के कारण 6 महीने से अधिक समय तक जारी रहता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से खत्म हो जाएगा।

    इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2009 में बेदखली की कार्यवाही का सामना कर रहे एक किरायेदार को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। किरायेदार ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी लंबित अपील में एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि एशियाई रोड एजेंसी के मामले पर भरोसा करते हुए पुनरीक्षण अदालत इस आधार पर आगे बढ़ना चाहती है कि छह महीने की अवधि समाप्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम रोक लागू नहीं है।

    इस संदर्भ में पीठ ने कहा :

    हम अधिक विस्तृत आदेश को कलमबद्ध करने के लिए विवश हैं क्योंकि रोड एजेंसी के मामले में इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के संबंध किए गए फैसलों पर भी कई न्यायालयों द्वारा ये निर्णय दिया गया जहां इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर 6 की अवधि महीनों की अवधि समाप्त हो गई है तो रोक खत्म हो गई है।

    इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं है और अगर इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को खत्म नहीं किया जाता है और अपील की लंबितता के कारण 6 महीने से अधिक समय तक जारी रहता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से खत्म हो जाएगा।

    न्यायालय ने तब कहा कि 20 मार्च, 2009 को उसके द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को अपील के तय होने तक लागू रहना चाहिए। इस पहलू से निपटने के दौरान पीठ द्वारा किए गए पूर्वोक्त अवलोकन को ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपील वर्ष 2011 की है, पीठ ने कहा कि इसे 20 अगस्त, 2019 को शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। एशियन रिसर्फेसिंग रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड में फैसला इस मामले में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन के निर्णय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियों को समाहित किया:

    * सभी लंबित मामलों में रोक का आदेश, जहां एक दीवानी या आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही चल रही है, आज से छह महीने की समाप्ति पर खत्म हो जाएगा, जब तक कि एक असाधारण मामले में बोलने वाले एक आदेश द्वारा इस तरह की रोक को बढ़ाया नहीं जाता है।

    * ऐसे मामलों में जहां भविष्य में रोक की अनुमति दी जाती है तो वो ऐसे आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा जब तक कि बोलने वाले आदेश द्वारा इसी तरह का विस्तार नहीं दिया जाता है।

    * बोलने वाले आदेश का मतलब है कि मामला इतनी असाधारण प्रकृति का था कि मुकदमे को अंतिम रूप देने की तुलना में रोक लगाना अधिक महत्वपूर्ण था।

    * ट्रायल कोर्ट जहां सिविल या आपराधिक कार्यवाहियों में रोक लगाने का आदेश देता है, वहां रोक के आदेश के छह महीने से आगे की तारीख तय नहीं की जा सकती ताकि रोक की अवधि समाप्त हो जाए तो कार्यवाही शुरू हो सके जब तक कि रोक के विस्तार के आदेश नहीं दिए जाते।



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