जिला परिषद से नगर निगम में विलय होने पर भी कर्मचारी की जिला परिषद में वरिष्ठता की गणना होगी : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
23 March 2023 4:32 PM IST
जिला परिषद में नियुक्त किए गए और बाद में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर पुणे नगर निगम में समाहित किए गए प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला परिषद में रहते हुए वरिष्ठता के लिए उनकी सेवा को गिना जाना चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने कहा कि महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 के परिशिष्ट IV के खंड (5) के साथ पठित धारा 439 के तहत स्पष्ट रूप से इसकी परिकल्पना की गई है।
"इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि धारा 5 (सी), इसके पहले प्रावधान सहित, आज तक कानून के इस क्षेत्र में है। प्रावधान स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों के संरक्षण से संबंधित है जो पहले एक स्थानीय जिला पंचायत जैसे प्राधिकरण में कार्यरत थे और जिन्हें बाद में एक नगर निगम में समाहित कर लिया गया है। यह नियत दिन से पहले स्थानीय प्राधिकरण में उनके द्वारा प्रदान की गई उनकी सेवा की स्पष्ट रूप से रक्षा करता है और आगे यह प्रदान करता है कि इसे नगर निगम में ही प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। इस स्पष्ट प्रावधान के अस्तित्व में, एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यह है कि जिला पंचायत में प्रतिवादी संख्या 5 से 79 द्वारा प्रदान की गई सेवा को पीएमसी में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, इस तरह की सेवा को उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए भी गिना जाना चाहिए।"
महाराष्ट्र राज्य ने पीएमसी की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने का फैसला किया और पुणे जेडपी के 38 गांवों को पीएमसी में मिला दिया गया। प्रतिवादियों को भी, अन्य लोगों के साथ, पीएमसी में उनके विलय के लिए एक विकल्प दिया गया था। उन्होंने विलय को स्वीकार करने का विकल्प चुना और पीएमसी में शामिल हो गए। जिला परिषद से नगर पालिकाओं में विलय होने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए, राज्य सरकार ने 13 अगस्त, 1990 को एक प्रस्ताव पारित किया था। शिक्षकों के बीच विवाद शुरू हो गया था, जो पहले जिला परिषद में भर्ती हुए थे और बाद में पीएमसी में समाहित हो गए थे और जो प्राथमिक शिक्षकों में वरिष्ठता के निर्धारण पर शुरू से ही पीएमसी की सेवाओं का हिस्सा रहे थे।
पीएमसी ने एक मसौदा वरिष्ठता सूची परिचालित की जिसमें पीएमसी में उनके विलय की तारीख से उत्तरदाताओं को वरिष्ठता सौंपने का प्रस्ताव था।
उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा जिला पंचायत के भीतर अपनी भूमिकाओं में प्रदान की गई सेवा को उनकी कुल सेवा अवधि से बाहर रखा गया था। स्वाभाविक रूप से व्यथित, उत्तरदाताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। नतीजतन, पीएमसी द्वारा सीधे भर्ती किए गए प्राथमिक शिक्षकों द्वारा गठित एक अपीलकर्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए, न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह जांचना था कि एमएमसी अधिनियम की धारा 3(3)(बी) या एमएमसी अधिनियम के परिशिष्ट IV के खंड (5) के साथ पठित धारा 493 लागू होगी या नहीं।
एमएमसी अधिनियम की धारा 3(3)(बी) का उद्देश्य, अदालत ने कहा, यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी वैधानिक या प्रशासनिक निर्णय जो पहले से ही एक नगर निगम द्वारा अपने मौजूदा बड़े शहरी क्षेत्र में लागू किया गया था और नए जोड़े गए क्षेत्र में भी स्वत: लागू हो जाते हैं और अभिव्यक्ति 'नियुक्ति' को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
न्यायालय ने आगे कहा कि एमएमसी अधिनियम की धारा 439 के साथ पठित परिशिष्ट (IV) के खंड 5 (सी) में उन अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों का संरक्षण प्रदान किया गया है जो पहले एक जिला परिषद जैसे स्थानीय प्राधिकरण में कार्यरत थे, और जिन्हें बाद में नगर निगम में समाहित कर लिया गया। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि परिशिष्ट IV का खंड (5) नियुक्तियों की 'निरंतरता' की अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है जो 'निरंतरता' को 'बिना रुकावट' के रूप में संदर्भित करता है।
"यह एक अखंड और सुसंगत स्थिति या किसी चीज का संचालन है। दूसरे शब्दों में, जिला पंचायत में प्रतिवादी संख्या 5 से 79 द्वारा प्रदान की गई सेवा सुसंगत और अखंड है और यह परिशिष्ट (IV) के खंड (5) के साथ पठित एमएमसी अधिनियम की धारा 493 के तहत सन्निहित वैधानिक संरक्षण के परिणामस्वरूप पीएमसी में उनके विलय के बाद भी अस्तित्व में है।
न्यायालय ने यह भी बताया कि पीएमसी समिति अपील को खारिज करते हुए 1990 के सरकारी प्रस्ताव का खंडन करने वाली कोई भी प्रशासनिक सिफारिश करने के लिए सक्षम नहीं थी।
केस : महाराष्ट्र राज्य पदवीदार प्राथमिक शिक्षक बनाम केंद्र प्रमुख सभा बनाम पुणे नगर निगम और अन्य | 2023 की सिविल अपील संख्या 1765
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 229
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