' पॉक्सो के तहत" बच्चे "की परिभाषा के कारण गंभीर कठिनाइयां हैं ' : सुप्रीम कोर्ट ने जवान व्यस्कों के बीच संबंधों के केस में पॉक्सो लागू करने पर कहा
LiveLaw News Network
8 Sept 2022 9:20 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, 2012 ( पॉक्सो) अधिनियम लागू पर विचार करते हुए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जहां 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां किसी अन्य वयस्क के साथ शारीरिक अंतरंगता में प्रवेश करती हैं।
मारुथुपंडी बनाम राज्य में मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भले ही एक नाबालिग लड़की प्यार में पड़ जाती है और अपने साथी के साथ सहमति से संबंध विकसित करती है,साथी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होंगे।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा,
"हमें (न्यायाधीशों को) इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है ... पॉक्सो के तहत" बच्चे "की परिभाषा के कारण गंभीर कठिनाइयां हैं.."
अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत, एक बच्चे को अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
इसे जोड़ते हुए बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस एमएम सुंदरेश ने एक और उदाहरण दिया "कुछ आदिवासी इलाकों में लड़कियों की शादी 15-16 साल की उम्र में हो जाती है। जब वे प्रसव के लिए अस्पतालों में आती हैं, तो उनके समकक्षों पर भी (पॉक्सो अधिनियम के तहत) मामला दर्ज किया जाता है।
अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए एक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर विचार किया, जिसमें 17 साल और 10 महीने की उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 साल के कठोर कारावास के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत उसकी सजा को बरकरार रखा गया था।
याचिकाकर्ता लड़के की ओर से पेश एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी ने कहा कि पक्षकारों के संबंध सहमति से थे और अब तक, वे शादीशुदा हैं और 4 साल से अधिक समय से साथ रह रहे थे।
याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि जब संबंध सहमति से हों तो पॉक्सो की प्रयोज्यता पर विचार करें। उन्होंने ऐसे मामलों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया था, जो एक दंपत्ति के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का कारण बनते हैं , विशेष रूप से लड़के को जिसे लड़की की ओर से सहमति के बावजूद कैद का सामना करना पड़ा।
इस बिंदु पर, जस्टिस बनर्जी ने कहा,
"हम उस सब में नहीं जा सकते। सभी सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं ... आमतौर पर माता-पिता शिकायत दर्ज करते हैं। हमें कानून को आज के रूप में देखना होगा।"
एडवोकेट ने आगे कहा कि, वर्तमान मामले में, हाईकोर्ट द्वारा लड़के की शादी के बहाने सजा को भी निलंबित कर दिया गया था।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट डॉ जोसेफ अरिस्तोटल ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम का इरादा उन लड़कियों की रक्षा करना है जिन्होंने अपनी "पसंद" खो दी है। तत्काल मामले में, उसका गर्भपात हो गया था।
विवाह की वास्तविकता को समझने के प्रयास में, पीठ ने पक्षों के विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति मांगी।
संक्षिप्त चर्चा के बाद जस्टिस सुंदरेश ने कहा,
"वे शादीशुदा हैं, अब पति को सलाखों के पीछे भेजने का क्या मतलब है। अब वह उस लड़की की पीड़ा कैसे बनेगा?"
जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, बेंच ने आगे कहा कि बच्चों के माता-पिता आमतौर पर पॉक्सो के तहत पुरुषों के खिलाफ मामले दर्ज करते हैं।
"महिला के हितों की रक्षा करनी होगी। हम इस मुद्दे पर संगोष्ठी और वेबिनार कर रहे हैं, यह एक गंभीर समस्या बन रही है। अगर शिकायत लड़की (पॉक्सो या अन्य कानूनों के तहत) द्वारा दर्ज की जाती है, तो यह इसका अंत है। लेकिन अगर यह उसके द्वारा दायर नहीं की गई है, तो यह समस्या है।"
अरिस्तोटल ने प्रस्तुत किया कि लड़की को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वह यदि चाहे तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है, यदि परिस्थितियां ऐसा चाहती हैं।
"चूंकि ऐसे उदाहरण हैं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं।"
कोर्ट ने मामले को 9 सितंबर तक के लिए सूचीबद्ध किया, जिस दिन भंडारी को शादी के प्रमाण पत्र की प्रति पेश करने के लिए कहा गया था।
केस: मारुथुपंडी बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व से राज्य | एसएलपी (सीआरएल) 2782/2021