अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त, लागू होंगे देश के कानून
Live Law Hindi
5 Aug 2019 8:45 PM IST
जम्मू- कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के नए कदम से राज्य को मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो जाएगा। यहां के कानून और व्यवस्था बदल जाएंगे।
J&K संविधान सभा भंग करके उसकी शक्ति राज्य विधानसभा को दी गयी
विशेषज्ञों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 370 का खंड 1 तो बना रहेगा लेकिन खंड 2 और 3 को खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 379 (3) के तहत राष्ट्रपति धारा 370 को खत्म कर सकते हैं लेकिन इसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा चाहिए। अब एक अधिसूचना के ज़रिए जम्मू कश्मीर संविधान सभा भंग करके उसकी शक्ति राज्य विधानसभा को दे दी गई हैं। चूंकि विधानसभा की शक्ति अभी संसद के पास है, इसलिए संसद में धारा 370 की 2 धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया। संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद यह खत्म हो जाएगा।
संविधान विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की राय
वहीं संविधान विशेषज्ञ और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का यह कहना है कि इस फैसले के बाद अब देश का संविधान ही जम्मू- कश्मीर पर लागू होगा। अभी तक उसका अपना संविधान था। देश के सारे कानून ही अब जम्मू- कश्मीर में लागू होंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी की राय
वहीं वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी का यह कहना है कि ये कदम संवैधानिक है और इसमें कोई असंवैधानिकता उन्हें दिखाई नहीं देती है। संसद में बहुमत से ये बिल पास हो सकता है।
पूर्व AG मुकुल रोहतगी का मत
पूर्व अटार्नी जनरल व वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि 370 को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये प्रावधान अस्थाई था जिसमे खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसके लंबित रहने के दौरान सरकार के कोई फैसला लेने पर रोक नहीं है।
अलग झंडा एवं संविधान हटा; J&K अब एक आम राज्य
जानकारों के मुताबिक अब जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान और झंडा नहीं होगा। वो देश का ही एक राज्य होगा। उसके पास विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा। साथ ही देश के कानून ही यहां लागू होंगे। इससे पहले वहां IPC यानी भारतीय दंड संहिता की जगह रणबीर दंड संहिता यानी RPC लागू होता था। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में संपत्ति खरीद सकेगा जबकि पहले यहां बाहरी व्यक्ति के संपत्ति खरीदने पर रोक थी।
अन्य कुछ बदलाव
विशेषज्ञों का यह कहना है कि जम्मू- कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें उपराज्यपाल होंगे लेकिन इसकी अपनी विधानसभा होगी। यहां पुलिस व अन्य महत्वपूर्ण विभाग उपराज्यपाल के पास रहेंगे। अभी तक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था जो अब देश के अन्य राज्यों की तरह 5 साल ही रहेगा। जम्मू-कश्मीर में अब RTI एक्ट भी लागू होगा। लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा नहीं रहेगा। लद्दाख में अब विधानसभा नहीं होगी। यहाँ चंडीगढ़ की तर्ज पर एक प्रशासक होगा।
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