कोरोना का प्रकोप : SCBA ने सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते बंद करने का अनुरोध किया 

LiveLaw News Network

21 March 2020 3:57 PM IST

  • कोरोना का प्रकोप : SCBA ने सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते बंद करने का अनुरोध किया 

    कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ( SCBA ) ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अनुरोध किया गया है कि हालात को देखते हुए अदालत को चाल दिनों तक बंद कर दिया जाए।

    शनिवार को हुई की एक कार्यकारिणी समिति की बैठक में ये प्रस्ताव किया गया। SCBA ने अनुरोध किया है कि अदालत इन छुट्टियों को मई से जुलाई तक होने वाली गर्मियों की छुट्टियों में कम कर सकती है।

    वहीं वर्तमान स्थिति की गंभीरता / गंभीरता को देखते हुए बार, न्यायालय, कार्यालय के कर्मचारियों और रजिस्ट्री कर्मचारियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड्स एसोसिएशन

    ( SCORA) ने भी प्रस्ताव पास कर कम से कम दो सप्ताह की अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बंद करने की सिफारिश की है।

    SCORA ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से अनुरोध किया है कि ऐसी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में, निम्नलिखित अनुरोध स्वीकार किया जाना चाहिए:

    1. डेथ वारंट, जमानत / हिरासत और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से संबंधित तत्काल मामलों को छोड़कर बाकी मामलों की सुनवाई पूरी तरह से बंद कर दी जाए।

    2. न्यायाधीशों की पीठ का गठन केवल तभी किया जाए है जब अचानक आवश्यकता हो और जब उक्त जरूरी मामलों की सुनवाई की जानी हो

    3. अदालती समय के नुकसान के बदले, मई के महीने में गर्मी की छुट्टी पर रोक लगाई जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो न्यायालय कुछ शनिवार को कार्य कर सकता है।

    4. पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर में केवल उन वकीलों और उनके क्लर्कों को प्रवेश हो जो मामलों से संबंधित है।

    5. सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने क्षेत्र के भीतर अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे अगले आदेश तक संपत्तियों में तोड़फोड़ या नीलामी ना करें।

    6. अगले आदेश तक सभी अंतरिम आदेश जारी रखने के लिए आदेश जारी किया जाए।

    7. न्यायालय के आदेशों और अन्य वैधानिक मामलों के संदर्भ में जुर्माना जमा करने की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि तत्काल मामलों के तहत SLP दाखिल करने के अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके।

    8. संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा अनुपालन या दंड के लिए कोई भी आदेश यदि निश्चित अवधि के भीतर दिया गया है तो स्वचालित रूप से उस पर रोक लगाई जानी

    चाहिए ताकि जरूरी मामलों के तहत SLP दाखिल करने के अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके।

    9. लिमिटेशन के प्रयोजन के लिए 23.03.2020 से शुरू होने वाली अवधि को अगले आदेश तक रोक जाए।

    अनुरोध में कहा गया है कि अगले दो हफ्तों के लिए उपरोक्त प्रतिबंध लागू रहें।

    SCORA की सभी सदस्यों के लिए सामान्य अपील SCORA ने सभी सदस्यों और सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है:

    • सुप्रीम कोर्ट परिसर में किसी विशेष स्थान पर भीड़ न लगाएं

    • पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर में मामलों से जुड़े

    अधिवक्ता और सूचीबद्ध लिपिक ही प्रवेश कर सहयोग करें

    • अनावश्यक रूप से मामलों को दाखिल करने से या अदालत परिसर में प्रवेश करने से बचें जब तक कि अत्यधिक आवश्यकता न हो।

    • इसके अलावा, किसी भी सदस्य / अधिवक्ता या उसके कर्मचारी या लिपिक को खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक बहना या सांस लेने में कठिनाई के लक्षण हो तो वो स्वयं ही रुक जाएं।

    SCAORA ने कहा है कि वो सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्र को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में लाने के लिए हर संभव मदद करेगा।

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