सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले की सजा बरकरार रखी, सहमति होने की दलील खारिज 

LiveLaw News Network

3 Aug 2020 1:39 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले की सजा बरकरार रखी, सहमति होने की दलील खारिज 

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिए गए एक फैसले में साल 1992 में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा।

    पीड़िता की सहमति वाली पक्षकार होने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत केस ना बनने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश दस्तावेजों पर ध्यान दिया और कहा कि वह उक्त घटना के दौरान नाबालिग थी।

    दरअसल 1992 में, रामवीर पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 1999 में उसे आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 के तहत अपराध का दोषी ठहराया। आंशिक रूप से 2010 में उसकी अपील की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने उसे धारा 363 और 366 के तहत अपराधों के लिए

    यह देखते हुए बरी कर दिया कि तथ्यात्मक परिस्थितियों ने संकेत दिया कि अभियोजन पक्ष के पास को जानने की क्षमता थी कि वह क्या कर रही थी और ऐसा लगता है कि वह स्वेच्छा से आरोपी के साथ शामिल हुई है। लेकिन पीठ ने धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष की आयु लगभग 15 वर्ष 7 महीने थी। उसे पांच साल के लिए सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना भरने पर तीन साल के लिए साधारण कारावास से गुजरने के आदेश दिए गए।

    रामवीर ने तब अपील दायर करके सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अभियोजन पक्ष की आयु का निर्धारण वैज्ञानिक साक्ष्य के अनुसार नहीं किया गया था। उसने आगे तर्क दिया कि पिता के मौखिक साक्ष्य, स्कूल और पंचायत के दस्तावेजी सबूत विरोधाभासी हैं। शीर्ष अदालत ने 2010 में आरोपी को जमानत दे दी थी।

    पिछले महीने सुनवाई के दौरान उसकी दलीलों को खारिज करते हुए, पीठ ने इस प्रकार अपने आदेश में देखा:

    "पक्षकारों के लिए वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, हम गौर किया कि अभियोजन पक्ष का बयान, परिवार रजिस्टर, पंचायत सचिव द्वारा रखा गया एक सार्वजनिक दस्तावेज, जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत चिह्नित और प्रमाणित किया गया था, द्वारा पुष्टि की गई है। यहां तक ​​कि स्कूल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उक्त घटना के दौरान वह नाबालिग थी। चूंकि घटना के समय अभियोजक नाबालिग थी, आरोपी अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत सही दोषी ठहराया गया है। "

    अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने फिर उसे शेष अवधि की सजा के लिए आठ सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

    कानून को जानिए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। नाबालिग के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना यौन संबंध एक बलात्कार है।

    2013 में इसके संशोधन के बाद, प्रावधान निम्नानुसार है :

    एक आदमी को "बलात्कार" करने का आरोपी कहा जाता है अगर वह -

    (ए) किसी भी हद तक अपने लिंग को किसी भी महिला के योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए तैयार कराता है; या

    (बी) किसी भी हद तक, किसी भी वस्तु या लिंग के ना होने से शरीर के किसी हिस्से में, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए तैयार कराता है; या

    (सी) एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में छेड़छाड़ करता है ताकि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश हो सके या वह उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने को तैयार करता है ; या

    (डी) एक महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए तैयार करता है, निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के तहत आने वाली परिस्थितियों में:

    पहला - उसकी इच्छा के विरूद्ध।

    दूसरी बात - उसकी सहमति के बिना।

    तीसरा-उस स्त्री की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

    चौथा- उस स्त्री की सम्मति से जब कि वह पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

    पांचवा- उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

    छठवां- उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना जब 18 वर्ष से कम आयु की है।

    सातवां - जब स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

    स्पष्टीकरण 1. इस खंड के उद्देश्यों के लिए, "योनि" में लेबिया मेजा यानी भगोष्ठ भी शामिल होगा।

    इस खंड के प्रयोजन के लिए, सहमति का अर्थ एक समान स्वैच्छिक समझौता है जब महिला शब्दों, इशारों या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार द्वारा, विशिष्ट यौन कृत्य में भाग लेने की इच्छा का संचार करती है: बशर्ते कि जो महिला जो प्रवेश के कार्य का शारीरिक रूप से

    विरोध नहीं करती है, केवल उस तथ्य के कारण से नहीं होगा, जिसे यौन गतिविधि के लिए सहमति माना जाता है।

    इस प्रावधान के दो अपवाद हैं:

    (1) एक चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार का गठन नहीं करेगा

    (2) अपनी पत्नी के साथ एक आदमी द्वारा यौन संभोग या यौन कार्य, पत्नी पंद्रह साल से कम उम्र की नहीं है, बलात्कार नहीं है।


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