सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

23 Aug 2019 2:21 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

    वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद की उन दलीलों के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले का परीक्षण करने पर सहमति व्यक्त की कि ट्रिपल तलाक को पहले ही अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और इसे अपराध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    इस दौरान न्यायमूर्ति रमना ने कहा, "अगर कोर्ट ने शून्य घोषित किया है और यह अभी भी प्रचलित है तो ऐसी प्रथा का अपराधीकरण क्यों नहीं किया जा सकता? "

    दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त, 2017 को शायरा बानो बनाम भारत संघ व अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पति द्वारा असंवैधानिक रूप से सुनाए गए तात्कालिक और अपूरणीय तलाक के प्रभाव वाले तलाक- ए-बिद्दत 'या इसी तरह के किसी अन्य तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद, ट्रिपल तलाक कानून- मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 को केंद्र सरकार ने जुलाई 31, 2019 को पारित किया था, इस तरह के तीन तलाक को आपराधिक बनाने और उस के लिए 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।

    याचिकाएं

    समस्त केरल जमीयत उलेमा बनाम भारत संघ

    केरल में सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के एक धार्मिक संगठन, समस्त केरल जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम में दंडात्मक कानून पेश किया गया है, जो धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के वर्ग के लिए विशिष्ट है। यह गंभीर सार्वजनिक कुप्रथाओं का कारण है जो अनियंत्रित होने पर समाज में ध्रुवीकरण और विघटन का कारण बन सकता है।

    "धारा 3 एक निरर्थक घोषणा है। इस प्रावधान का कोई उद्देश्य, कोई प्रभाव, कोई बिंदु नहीं है। केंद्र सरकार इस माननीय न्यायालय द्वारा शायरा बानो फैसले में अनुच्छेद 141 के तहत कानून की घोषणा पर सुधार नहीं कर सकती। ये एक निरर्थक कानून है और इसे एक मृत पत्र माना जाना चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अधिनियम के पीछे का उद्देश्य ट्रिपल तलाक का उन्मूलन नहीं है, बल्कि मुस्लिम पतियों को सजा देना है। मुस्लिम पति द्वारा ट्रिपल तलाक कहने पर अधिकतम 3 वर्ष कारावास की सजा होगी। धारा 7 के अनुसार अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।

    "अगर इसका मकसद एक नाखुश विवाह में मुस्लिम पत्नी की रक्षा करना था तो कोई भी उचित व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता कि यह सुनिश्चित करने का मतलब है कि गलती करने वाले पति को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए और केवल" तलाक तलाक तलाक "कहने के लिए गैर-जमानती अपराध बना दिया जाए।"

    याचिकाकर्ता के अनुसार शायरा बानो के फैसले के अनुसार उक्त कथन कानूनी मंजूरी या प्रभाव के बिना है। इस तरह के उच्चारण के बावजूद शादी बची रहती है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि क्यों व्यर्थ शब्दों के मात्र उच्चारण से पति के लिए तीन साल की सजा को आकर्षित करना चाहिए।

    "इस माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार, कोई तलाक कानूनी रूप से 'ट्रिपल तलाक' कहकर समाप्त नहीं होगा और इस प्रकार यह तलाक को प्रभावित करने में एक प्रक्रियात्मक उल्लंघन के रूप में माना जाता है। अन्य धर्मों में भी तलाक के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित प्रक्रिया है और तलाक के लिए इस प्रक्रिया का पालन नहीं करना अन्य धर्मों के सदस्यों के लिए दंडनीय अपराध नहीं है। केवल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के लिए तलाक को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक दुर्बलता को लेकर कोई तर्क या संवैधानिक तर्क नहीं है और ऐसा कानून अनुच्छेद 14 के परीक्षण का सामना नहीं कर सकता है। "

    जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम भारत संघ

    याचिकाकर्ता इस्लामी संस्कृति के संरक्षण सहित परोपकारी गतिविधियों में शामिल एक संगठन है और वर्तमान याचिका वकील एजाज मकबूल के माध्यम से दायर की गई है। इसने निम्नलिखित आधारों पर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के संदर्भ में केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है:

    * अधिनियम के लागू करने की आवश्यकता वाली कोई भी परिस्थिति मौजूद नहीं है क्योंकि इस तरह के तलाक को पहले से ही अपीलीय न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था। जिससे इस तरह की घोषणा गैर कानूनी है और उक्त घोषणा के बाद भी विवाह जारी होगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि इस अधिनियम लंबित केसों के चलते न्यायपालिका की दुर्दशा की ओर से आंखें मूंद ली हैं।

    * इस्लामी कानून के अनुसार यह विवाह एक सिविल अनुबंध है और 'तलाक' अनुबंध को रद्द करने का एक तरीका था। इसलिए एक सिविल केस के लिए आपराधिक दायित्व का मुस्लिम पुरुषों के मौलिक अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन में है।

    * यह कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पति पर विवाहेत्तर अपराध की सजा के बजाए विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के निर्णय और संरक्षण का कार्यान्वयन होना चाहिए। पति का ऐसा कारावास, दांपत्य के सामंजस्य के दायरे से बाहर निकल आता है।

    * ये सभी समुदायों को प्रभावित नहीं करता, सभी में इसका अपराधीकरण नहीं किया गया है और इस प्रकार यह अधिनियम मुस्लिम पतियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला है।

    * अधिनियम की धारा 4 में 3 साल तक के कारावास की सजा दी गई है, जो कानून के निर्माताओं द्वारा गंभीर अपराधों जैसे दंगा, भोजन या पेय में मिलावट आदि में निर्धारित सजा से भी ज्यादा है।

    * अधिनियम की धारा 7 इसे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाती है जबकि अपहरण, लापरवाही से मौत का कारण आदि जमानती अपराध हैं।

    * यह कानून है कि आपराधिक दायित्व पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पेश नहीं किया जा सकता और इसके बावजूद अधिनियम का 19 सितंबर, 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव है।

    * यह अधिनियम कानून के तय स्थान से हट गया है कि न्यायालय जमानत के लिए शक्तियों का प्रयोग करते समय शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने या उन्हें सुनने के लिए बाध्य नहीं है; चूंकि अधिनियम की धारा 7 (सी) में कहा गया है कि जिस मुस्लिम महिला को तलाक सुनाया जाता है, उसकी सुनवाई किए बिना कोई जमानत नहीं दी जाएगी।

    * अधिनियम की धारा 5 में एक विवाहित मुस्लिम महिला को रखा गया है, जिस पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए तलाक का उच्चारण किया गया है। हालांकि, विधायिका इस पर विचार करने में विफल रही है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत मुस्लिम व्यक्ति को कारावास की सजा उसे आय अर्जित करने और इस तरह के निर्वाह भत्ता प्रदान करने में अक्षम कर देगी। यह माना गया है कि अन्य इस्लामिक देशों की तरह, तुरंत दिए गए तीन तलाक को पूरी तरह से अपराध बनाने के बजाए केवल एक ही उच्चारण के रूप में माना जाना चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 6 पर भी सवाल उठाया है जो मुस्लिम महिला को नाबालिग बच्चों की कस्टडी का अधिकार देता है। इस प्रावधान को बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखे बिना पारित करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि यह पत्नी के पक्ष में एक सर्वांगीण प्रावधान प्रदान करता है और किसी भी असाधारण परिस्थितियों के अस्तित्व की परिकल्पना नहीं करता जहां मुस्लिम पति या उसके परिवार को कस्टडी दी जा सकती है।

    अमीर रश्दी मदनी बनाम भारत संघ

    ये याचिका राजनेता और इस्लामी विद्वान अमीर रश्दी मदनी ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और प्रस्तुत किया है कि यह "गैर-इस्लामी" है और संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है। याचिका में उठाए गए सवाल नीचे सूचीबद्ध हैं:

    याचिकाकर्ता का संस्थापक तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्वोक्त निर्णय द्वारा तलाक- ए-बिद्दत को पहले ही अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और कानून में इसकी कोई पवित्रता नहीं थी। फैसला संविधान के अनुच्छेद 141 के मद्देनजर देश के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है और इस तरह इस तरह के तलाक का अपराधीकरण कानूनी रूप से अनावश्यक था।

    याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि यह अधिनियम संविधान की प्रस्तावना के लोकाचार के विपरीत है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्तिगत गरिमा और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का दम घुटने की क्षमता है।

    उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि इस्लाम में विवाह एक सिविल अनुबंध है इसलिए इसे कुछ परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है, जैसा कि अब्दुल नादिर बनाम सलीमा, (1886) 8 सभी 149 में कहा गया था। ये मुस्लिम पुरुषों की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

    याचिका में संविधान के अनुच्छेद 15 के उल्लंघन का भी आरोप है क्योंकि अधिनियम धर्म के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के खिलाफ भेदभाव करता है जबकि कानून के अनुसार, आपराधिक कानूनों की प्रयोज्यता धार्मिक रूप से तटस्थ है। अधिनियम द्वारा निर्धारित सजा को अत्यधिक और अनुपातहीन बताया गया था क्योंकि कानून निर्माताओं द्वारा धारा 147, 304 ए आईपीसी आदि के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कम सजा दी जाती है जो अब तक गंभीर अपराध माने जाते हैं।

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