सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के शवों के COVID-19 टेस्ट अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

17 Jun 2020 11:57 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के शवों के COVID-19 टेस्ट अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगाई

     सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के 8 जून के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सरकारी अस्पतालों से निकालने से पहले शवों का COVID 19 नमूने लेने का निर्देश दिया था।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने "समय से पहले" आदेश पारित किया।

    हाईकोर्ट के निर्देश को तेलंगाना सरकार ने चुनौती दी थी। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान तेलंगाना सरकार के लिए पेश हुए।

    8 जून को, राज्य सरकार द्वारा राज्य में किए जा रहे परीक्षण के संबंध में दायर अनुपालन रिपोर्ट का जायजा लेते हुए, हाईकोर्ट ने सरकार को सूचित किया था और नोट किया था,

    "यह, वास्तव में, यह बताने के लिए है कि यदि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को उत्तरदाताओं द्वारा लागू नहीं किया जाता है, तो इस न्यायालय के पास अंततः कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, उत्तरदाताओं को उनके इरादे के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी करने के अलावा, इस अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए। इस कथन को उत्तरदाताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में बनाया जा रहा है, इस न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी न करने के लिए। न तो कानून की महिमा और न ही उच्च न्यायालय की महिमा की उत्तरदाताओं द्वारा अनदेखी की जा सकती है। "

    इसके अलावा, कोर्ट ने नोट किया था,

    "चूंकि इन निर्देशों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोका नहीं गया है, राज्य सरकार निर्देशों को पूरा करने के लिए बाध्य है। आखिरकार, राज्य के लोगों को COVID -19 के खतरे से बचाने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस की उपस्थिति पता लगाने के लिए जब तक शवों का विधिवत परीक्षण नहीं किया जाता है और जब तक कि सरकार द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के माध्यम से जनता के सामने सही तथ्य और आंकड़े सामने नहीं आते हैं, तब तक राज्य में COVID-19 को रोकना या प्रसार को कम करना मुश्किल होगा, यदि असंभव नहीं है तो।"

    26 मई को, जनहित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए, HC ने एक विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसमें राज्य में COVID-19 परीक्षण के संदर्भ में और प्रवासी कामगारों की दुर्दशा के लिए

    राज्य सरकार की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली 5 संबद्ध जनहित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई की थी।

    यह कहते हुए कि राज्य "वित्तीय बाधाओं के बड़े पत्ते" के पीछे छिप नहीं सकता है, अदालत ने कहा कि यह उम्मीद करता है कि सरकार इस अवसर पर उठेगी और COVID19 के खतरे से निपटने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करेगी।

    14 मई को सुनवाई की अगली तारीख के रूप में मामले को 26 मई तक के लिए स्थगित करते हुए, राज्य को डब्लूएचओ और आईसीएमआर द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया था, ताकि शवों का कोविद 19 परीक्षण किया जा सके।

    इसके अलावा, अदालत ने राज्य सरकार को 11 मार्च से 25 मई, 2020 तक राज्य में रहने वाले लोगों के किए गए कोरोनावायरस के परीक्षण पर व्यापक डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

    तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष प्रोफेसर विश्वेश्वर राव द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में से एक में कहा था कि सरकारी प्राधिकरणों के हिस्से की निष्क्रियता, जीने के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को दरकिनार कर देती है क्योंकि COV19 के लिए शवों का परीक्षण नहीं किया गया है, जो कि संपर्क का पता लगाने के लिए चल रही प्रक्रिया को पराजित कर देता है।

    तेलंगाना राज्य की ओर से दी गई दलील में कहा गया कि उच्च न्यायालय निर्देश जारी करने में न्यायोचित नहीं था क्योंकि उसने इस बात की सराहना नहीं की कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

    इसके अलावा, दलील में कहा गया है कि कोर्ट ने समाचार रिपोर्टों के आधार पर संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण को खोजने में गलती की थी और जबकि राज्य में परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

    याचिका में कहा गया कि

    "यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों पर या तो कथित रूप से अंडर-रिपोर्टिंग या COVID 19 मामलों के परीक्षण के संबंध में बहुत अधिक भरोसा किया है, जबकि तथ्य यह है कि दुनिया भर के सभी देशों को परीक्षण किट के संबंध में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते राज्य को इनके सही इस्तेमाल के लिए कदम उठाना पड़ रहा है।"

    Next Story