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सुप्रीम कोर्ट ने हवाई जहाज में यात्रियों पर कीटानाशकों के प्रभाव को देखने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

LiveLaw News Network
2 Dec 2019 5:33 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने हवाई जहाज में यात्रियों पर  कीटानाशकों के प्रभाव को देखने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया
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सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेक्टर-जनित रोगों को दूर करने के लिए हवाई जहाज के अंदर छिड़काव करने वाले कीटानाशकों के प्रभाव को देखने के लिए 6-सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि:

" यहां विमान के कीटाणुशोधन का मुद्दा शामिल है। एक तरफ, वेक्टर-जनित बीमारियों के प्रसारण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता से संबंधित चिंताएं हैं। दूसरी ओर, इसमें यात्रियों और चालक दल के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे शामिल हैं जो कीटनाशकों के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए, हमारा विचार है कि पूरे मामले को उपरोक्त समिति द्वारा विचार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। "

वर्तमान में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा किसी विमान के अंदर कीटाणुनाशक के छिड़काव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जब यात्री जहाज में सवार होते हैं। एनजीटी के आदेशों को चुनौती देने के साथ-साथ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों को चुनौती देते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने अपील की है।

पीठ ने ASG एएनएस नादकर्णी के एक पैनल की आवश्यकता के सुझाव पर सहमति व्यक्त की जिसमें विशेषज्ञों और शिक्षाविदों जैसे प्रो. ए पी दास, डॉ पी जंबुलिंगम, डॉ ए के सिंह, डॉ बी नागपाल, डॉ आशुतोष विश्वास और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के प्रतिनिधि शामिल हैं।

पीठ ने समिति को "वेक्टर जनित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपाय के रूप में विमान के कीटाणुशोधन की आवश्यकता पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया।

इन पहलुओं में डब्ल्यूएचओ द्वारा की गई सिफारिशें और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास शामिल हैं; यात्रियों और चालक दल के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कीटाणुशोधन का प्रभाव; कीटाणुशोधन के लिए पालन किए जाने वाले तौर-तरीके; और यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

समिति की रिपोर्ट दो महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी है और निर्णयों से प्रभावित सभी हितधारकों (एयरलाइंस के प्रतिनिधियों को शामिल) को समिति द्वारा सुना जाना है। समिति कीटाणुशोधन की प्रक्रिया के प्रदर्शन की तलाश के लिए स्वतंत्रता भी बनाए रखेगी।

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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