सुप्रीम कोर्ट ने MP के जज की यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आंतरिक समिति की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाने को कहा
LiveLaw News Network
25 Jun 2020 6:54 PM IST
मध्य प्रदेश में एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही आंतरिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आंतरिक समिति (आईसी) द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये रिपोर्ट कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न ( रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम), 2013 (अधिनियम) की धारा 10 के संदर्भ में "मनमानी" और "अवैध" है।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 का आह्वान नहीं कर सकता और इसके बजाय उसे उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।
वकील सचिन शर्मा के माध्यम से आयुक्त न्यायिक अधिकारी जो प्रधान जिला जज होने के साथ-साथ 7 वरिष्ठतम जजों की सूची में है और उच्चतर न्यायिक सेवाओं (HJS) के सुपटाइम स्केल (STS) कैडर में हैं, ने याचिका में कहा था कि आईसी द्वारा कारण बताओ नोटिस अवैध है।
".... पूरी कार्रवाई में, मनमानी, दुर्भावना के साथ और याचिकाकर्ता की भागीदारी के बिना विभिन्न चरणों में याचिकाकर्ता की पीठ के पीछे जांच और या बयान दर्ज करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है ... यह एक अनूठा मामला है जहां तथ्य खुद के लिए बोल रहे हैं कि कैसे लिंग संवेदनशीलता आंतरिक शिकायत समिति ("GSICC" संक्षेप में), कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 10 के प्रावधानों को पूरी तरह से नकार दिया गया (बाद में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सुलह के लिए आवेदन को अस्वीकार करके )।
याचिका में कहा गया है कि समिति ने अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है और न ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों (रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 में लिंग संवेदीकरण और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधानों का अनुपालन याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच प्रक्रिया का संचालन करते हुए किया गया है।
इसके अलावा, दलीलों में कहा गया कि आईसी की रिपोर्ट "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों" के व्यापक उल्लंघन के लिए कानून में अपरिहार्य है जो अधिनियम और लागू नियमों का एक अनिवार्य पहलू है।
"वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का GSICC द्वारा जांच शुरू करने से पहले और जांच के दौरान अभद्रता के साथ उल्लंघन किया गया है। यह कार्रवाई मनमानी है और गैरवाजिब है, इस सरल कारण से कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने की कार्रवाई की नींव और शिकायतकर्ता के आंशिक बयान को रिकॉर्ड करने में GISCC ने उसकी पीठ के पीछे की और "ऑडी अल्टरम पार्टम" नियम के पूर्ण उल्लंघन में अर्थात किसी भी व्यक्ति को अनसुना नहीं किया जा सकता या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते भी दिखना चाहिए।"
- याचिका में कहा गया
इसके आलोक में, याचिकाकर्ता ने अपने विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच शुरू करने के शुरू करने और इसके परिणामस्वरूप कार्रवाई करने की समिति की सिफारिश को चुनौती दी थी।
"रिट याचिका इसलिए, सेवा कार्यकाल की गारंटी, सेवा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की गारंटी, स्थिति के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार और अवांछित, अनुचित और चार अलग-अलग जांचों द्वारा बार-बार जांच कराने की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ गारंटी देने के संबंध में य मौलिक प्रश्न उठाती है, इसी मुद्दे पर, कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के पूर्ण उल्लंघन में है जो उच्च न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ, जैसा कि यहां दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है।"