राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पढ़ें याचिका

LiveLaw News Network

27 Aug 2019 2:29 AM GMT

  • राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पढ़ें याचिका

    जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को केंद्र और राज्यों की सरकारों को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल स्थापित करें।

    न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने भी एनजीओ प्रवासी कानूनी सेल द्वारा एडवोकेट जोस अब्राहम के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

    याचिकाकर्ता एनजीओ के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि यह ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा होने से आरटीआई शासन एक कदम आगे जा सकता है। याचिका के अनुसार केंद्रीय अधिनियम भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए और देश के बाहर भी था।

    याचिका में कहा गया कि वर्तमान में केवल दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों में आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा है। अनिवासी भारतीयों को भी यदि सरकार से कोई जानकारी चाहिए हो तो खुद आकर आवेदन करना पड़ता है।

    एनजीओ का कहना है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करता है।

    आरटीआई आवेदन और जवाब प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रणाली में भौतिक रूप में संबंधित सूचना अधिकारी को अधिक समय लगता है जो, पूरे आरटीआई तंत्र की दक्षता को कम कर देता है और इस प्रकार कानून का बहुत ही नुकसान होता है। "

    याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित किया है, जिसका लाभ एनआरआई व्यक्ति उठा सकते हैं। दिसंबर 2013 की शुरुआत में केंद्र ने राज्यों से समान ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने का आग्रह किया था और एनआईसी को आवश्यक तकनीकी सहायता देने का निर्देश दिया था।



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