वरिष्ठ अधिवक्ता को लेकर गाइडलाइन के अपने ही फैसले को चुनौती देने वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
15 Jan 2020 10:00 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने वकीलों को ' वरिष्ठ' पदनाम देने के लिए अपने ही दिशानिर्देशों को चुनौती देने की अनुमति दी है।
उच्च न्यायालय के सामने वकील देबाशीष रॉय ने दिशा निर्देशों को चुनौती दी थी, क्योंकि इंदिरा जयसिंह मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।
वैसे जनवरी, 2019 के अपने निर्णय में उच्च न्यायालय का विचार था कि उच्च न्यायालय में नियमित अभ्यास करने वाली शर्त को छोड़ दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति आईपी मुकर्जी ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम कोर्ट के किसी भी अभ्यास स्थल या ग्रेड को निर्धारित नहीं करता है जहां एक वकील को विचार के योग्य होने के लिए अभ्यास करना चाहिए।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वकील उच्च न्यायालय का नियमित अभ्यासी नहीं है तो न्यायालय की राय उन मामलों के संबंध में निर्णयों पर निर्भर करते हुए बनाई जानी चाहिए जिनमें वकील उपस्थित हुए।
दरअसल प्रावधान है कि एक 'योग्य मामले' में स्थायी समिति 60 अंक के बेंचमार्क को अधिकतम 10 अंकों तक शिथिल कर सकती है वह भी डिवीजन बेंच के साथ नीचे ना जाकर।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि अवांछनीय उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक प्रदान करने से वकीलों के विशेष वर्ग के मानक के पतन की शुरुआत होगी जिसका नाम है 'वरिष्ठ वकील'। कानूनी सेवा प्राधिकरण से किसी वकील के बारे में जानकारी का संग्रह भी अनावश्यक पाया गया।
" हम पाते हैं कि प्रोफार्मा आवेदन के क्रम संख्या 8 में" किए गए निशुल्क कार्य का विवरण " का संदर्भ है। हमें लगता है कि एक बार इन विवरणों को सुसज्जित करने के बाद या तो उन्हें स्वीकार किया जाना है या यदि सचिवालय द्वारा निर्देशित किया जाना है।"
पीठ ने कहा कि सूचना को सत्यापित करने या एकत्र करने के लिए स्थायी समिति, ऐसा कर सकती है, जो सुसज्जित विवरणों पर काम कर रही है। इसे सचिवालय के पास छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी विवेकपूर्ण जांच कर सके।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा,
"उक्त अधिसूचना में उल्लिखित छह स्रोत हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण उनमें से एक है। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जहां संबंधित वकील के पास खुद को उक्त प्राधिकरण के साथ संबद्ध करने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन उन्होंने अन्य मुव्वकिलों के संबंध में निशुल्क कार्य किया है। ऐसे मामले में संबंधित वकील उसके द्वारा किए गए निशुल्क कार्य का संकेत देगा और उक्त कथन को सत्यापित करना सचिवालय का कार्य होगा।"
अदालत ने यह भी कहा कि आवेदन पत्र में पिछले पांच वर्षों के लिए पेशेवर आय प्रदान करने की आवश्यकता निर्णय के अनुकूल नहीं है। "उस निर्णय में दिए गए कारणों के लिए व्यावसायिक आय पर विचार किया जाना एक कारक नहीं है।
न्यायमूर्ति मुकर्जी ने कहा,
"हमारी राय में, आवेदन पत्र में पिछले पांच वर्षों के लिए पेशेवर आय प्रदान करने की आवश्यकता निर्णय के अनुकूल नहीं है। हमें पता है कि उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए आय मानदंड पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अलावा, यह समिति के दिमाग पर एक पूर्वाग्रही प्रभाव डालता है।"