सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज FIR पर अर्नब गोस्वामी को तीन हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी

LiveLaw News Network

24 April 2020 12:56 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज FIR पर अर्नब गोस्वामी को तीन हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू- कश्मीर में उनके खिलाफ दायर एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी से तीन सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "अदालत आज याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के लिए संरक्षित करने का इरादा रखती है और उन्हें ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी देने की अनुमति देती है।"

    इसके साथ ही पीठ ने नागपुर में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर कर दिया है और बाकी दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। साथ ही पीठ ने मुंबई पुलिस आयुक्त को अर्नब गोस्वामी व उनके दफ्तर को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने उन्हें सारी FIR को जोड़ने की अर्जी दाखिल करने अनुमति दे दी है और इस पर आठ सप्ताह बाद सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अर्नब गोस्वामी के लिए उपस्थित हुए।

    रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि इस तरह निजी तौर पर शिकायतकर्ता को फंसाया नहीं जा सकता क्योंकि 23 अप्रैल को उनके और उनकी पत्नी पर हुए "जानलेवा हमले" के बाद एक दिन में उनके मुवक्किल को याचिका दायर करनी थी।

    महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान गोस्वामी द्वारा दिए गए बयान बेहद उत्तेजक थे और उन्होंने पालघर की घटना को सांप्रदायिक रूप दिया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भद्दी और भद्दी टिप्पणियां कीं। सिब्बल ने याचिका को " बोलने की नकली स्वतंत्रता" पर आधारित करार दिया।

    सिब्बल ने तर्क दिया,

    "आप यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू लगाकर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे कई बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं।"

    उन्होंने दावा किया कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से अपराध किए गए थे, और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक सर्वव्यापी याचिका के तहत देखा नहीं किया जा सकता था।

    सिब्बल ने पूछा, " क्या गोस्वामी एक "विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति" हैं जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती।"

    राजस्थान राज्य के लिए पेश वरिष्ठ वकील डॉ एएम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 153 ए और 153 बी के तहत अपराध गैर-जमानती हैं।

    एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र में पालघर लिंचिंग की घटना पर उनके नेतृत्व वाली समाचार बहस में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, 500, 504, 505 में समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक असहमति पैदा करने, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भावना को बढ़ावा देने आदि का उल्लेख किया गया था।

    संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में, रिपब्लिक टीवी एडिटर-इन-चीफ ने दलील दी कि एफआईआर उनके चैनल द्वारा पालघर की घटना से कांग्रेस को जोड़ने वाले प्रसारण के जवाब में थी।

    उन्होंने कहा कि एफआईआर याचिकाकर्ता को धमकाने, परेशान करने और जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए खोजी पत्रकारिता करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहने पर दर्ज की गई थी, इसलिए, आपराधिक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, याचिका में कहा गया है।

    गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ प्रसारित समाचारों के बाद, सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक समन्वित हमला हुआ। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल की आधी रात को उन्हें दो व्यक्तियों के हमले का सामना करना पड़ा, जबकि वह और उनकी पत्नी स्टूडियो से लौट रहे थे। भविष्य में इसी तरह के हमलों के बारे में आशंकाओं का हवाला देते हुए, उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए केंद्र को दिशा-निर्देश मांगे।

    याचिका में गोस्वामी ने दावा किया कि पालघर की घटना पर उनके समाचार कार्यक्रमों ने किसी भी तरह की सांप्रदायिक असहमति को बढ़ावा नहीं दिया, और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अपराध का परिणाम थी।

    "याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायतों में आरोपों के विपरीत, वास्तव में याचिकाकर्ता ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपने चैनल के मंच को फिर से प्रोत्साहित और उपयोग किया है, खासकर COVID-19 महामारी के वर्तमान महत्वपूर्ण समय में।"

    याचिकाकर्ता ने अपने स्वयं के निहित स्वार्थों के लिए विभिन्न अन्य राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी सांप्रदायिकरण के किसी भी प्रसार के लिए कड़ा विरोध किया है।

    यह समझ से बाहर है कि पालघर की घटना के संबंध में 21 अप्रैल 2020 को प्रसारित प्रसारण किसी भी सांप्रदायिक तनाव को कैसे भड़का सकता है और यह स्पष्ट है कि प्रसारण पर केवल एक ही राजनीतिक दल ऐतराज कर रहा है। "

    याचिका में कहा गया है कि शिकायतों और एफआईआर में आरोप केवल "प्रसारण के केवल एक छोटे भाग के पूर्ण और विवेचनात्मक दुरुपयोग" के आधार पर अनुमान के तौर पर लगाया गया है।

    भारतीय प्रेस परिषद ने भी गोस्वामी पर हमले की निंदा की और एक बयान जारी किया कि "हिंसा खराब पत्रकारिता के खिलाफ भी जवाब नहीं है।"

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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