सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सीमा अवधि को 15 मार्च से अगले आदेशों तक बढ़ाया
LiveLaw News Network
6 May 2020 4:38 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के लिए सीमा अवधि को 15 मार्च से अगले आदेशों तक बढ़ा दिया। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 स्थिति के मद्देनजर न्यायालयों / न्यायाधिकरणों में याचिका दाखिल की सीमा अवधि बढ़ाने के लिए 23 मार्च को एक आदेश पारित किया था।
पीठ ने आदेश दिया:
"इसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत निर्धारित सभी सीमा अवधियों को 15.03.2020 से प्रभावी किया जाएगा, जब तक कि इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही में पारित किए जाने वाले अन्य आदेश नहीं हो जाते।"
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने जोड़ा कि
"यदि सीमा अवधि 15.03.2020 के बाद समाप्त हो गई है, तो 15.03.2020 से उस तिथि तक की अवधि जिस पर लॉकडाउन को अधिकार क्षेत्र में उठाया गया है जहां विवाद निहित है या जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, उसे लॉकडाउन उठाने के 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।"
आदेश एक आवेदन में पारित किया गया जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29 ए और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सीमा अवधि का विस्तार करने की मांग की गई है।
वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे (नियुक्त एमिकस क्यूरी) ने प्रस्तुत किया कि 23 मार्च के आदेश को सभी "वैधानिक कार्यवाही" तक बढ़ाया जाना चाहिए।
वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने उस अर्जी का उल्लेख किया, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29 ए के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के संदर्भ में सीमा अवधि का विस्तार करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया, अर्थात् वैधानिक अवधि जिसके भीतर एक मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना है।
आवेदक- वकील साहिल मोंगिया के लिए वकील मयंक क्षीरसागर उपस्थित हुए और नेगोशिएबल एक्ट की धारा 138 (बी) के संदर्भ में लीगल / डिमांड नोटिस की सेवा के लिए 30 दिनों की सीमा अवधि बढ़ाने की मांग की।
मध्यस्थता अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा अवधि और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 का विस्तार करते हुए, पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को निर्देश दिया कि वे कानून के दायरे से संबंधित उन सभी आवेदनों पर प्रतिक्रिया दर्ज करें, जिनमें समय सीमा का विस्तार निर्धारित करना आवश्यक है।
इससे पहले, 23 मार्च को, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों को लागू करते हुए, सीमा अवधि को 15 मार्च से प्रभावी करने का एक सामान्य आदेश पारित किया था।
23 मार्च के आदेश को COVID-19 महामारी के दौरान देश भर की अदालतों और न्यायाधिकरणों में शारीरिक रुप से पेश होने को कम करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था,
"इस तरह की कठिनाइयों को कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों / न्यायाधिकरणों में ऐसी कार्यवाही दायर करने के लिए वकीलों / वादियों को शारीरिक रूप से नहीं आना पड़े। इसके लिए यह आदेश दिया जाता है कि ऐसी सभी कार्यवाही में सीमा अवधि की परवाह किए बिना चाहे सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा अवधि, चाहे वह माफ करने लायक हो या न हो, 15 मार्च 20 20 से तब तक विस्तारित की जाती है जब तक कि इस न्यायालय द्वारा आगे के आदेश / वर्तमान कार्यवाही में ये पारित किया जाए। "
पीठ ने आगे कहा था कि अनुच्छेद 141 के अनुसार सभी अदालतों / न्यायाधिकरणों के लिए ये बाध्यकारी होगा,
"हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 142 के तहत इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और घोषणा करते हैं कि यह आदेश सभी न्यायालयों / न्यायाधिकरणों और प्राधिकरण पर अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर एक बाध्यकारी आदेश है।"
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