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येदुयिरेप्पा और शिवकुमार के खिलाफ जमीन हथियाने के आरोपों पर SC ने NGO से पूछा, आपका क्या लोकस है ?

LiveLaw News Network
7 Jan 2020 9:10 AM GMT
येदुयिरेप्पा और शिवकुमार के खिलाफ जमीन हथियाने के आरोपों पर SC ने NGO से पूछा, आपका क्या लोकस है ?
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"आप किसी और की शिकायत पर इस तरह से सवार नहीं हो सकते, आप दूसरे के कंधों पर सवारी नहीं कर सकते हैं,"

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और पूर्व कांग्रेस मंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ 2008 के जमीन पर कब्जे के केस को फिर से शुरू करने की याचिका पर टिप्पणी की।

CJI बोबडे ने याचिकाकर्ता एनजीओ समाज परिवर्तन समुदाय को यह दिखाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया कि वह पहले इस मामले को संबंधित लोकायुक्त के ध्यान में लाए थे।

"आपने कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई? वहां क्या हुआ?" NGO की दलीलों पर संदेह करते हुए CJI ने कहा।

यहां तक ​​कि याचिकाकर्ता-संगठन के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह तय है कि आपराधिक कानून में लोकस अप्रासंगिक है फिर वो एनजीओ द्वारा येदियुरप्पा और शिवकुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर एक व्यापक हलफनामा दायर करने के लिए सहमत हुए।

मामला कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा मूल शिकायतकर्ता कबलेगौड़ा की याचिका पर दर्ज मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने को लेकर है।

गौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की और मामले में जनवरी 2018 को नोटिसजा री किया गया। हालांकि पिछले साल 21 फरवरी को, उनके वकील ने इस मामले का उल्लेख किया और अपील वापस लेने की मांग की, जिसे अदालत ने अनुमति दी। अदालत ने हालांकि कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया और कहा कि यह मामले के तथ्यों पर ध्यान देगा।

जुलाई 21, 2019 में मामले को वापस लेने की अनुमति देने के 21 फरवरी के आदेश को वापस लेने की एनजीओ की अर्जी पर जुलाई 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा और एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई की तो अदालत ने कहा था,

" केस को इस तरह वापस नहीं लेना चाहिए था।" लोकस के प्रश्न में, पीठ का विचार था कि "कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में आ सकता है।"

मामला पांच एकड़ से अधिक भूमि के टुकड़े से संबंधित है। भूमि के तत्कालीन क्रेता ने 1962 में कृषि उपयोग से भूमि को औद्योगिक में बदलने का फैसला किया। बैंगलोर विकास प्राधिकरण (BDA) ने 1986 में भूमि का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के बावजूद, शिवकुमार, जो 2003 में शहरी विकास मंत्री थे, ने कथित तौर पर मूल मालिक से 1.62 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी।

शिकायत के अनुसार भूमि का पंजीकरण तब भी किया गया था, जब राजस्व दस्तावेज भूमि-स्वामित्व एजेंसी के रूप में बीडीए के नाम को दर्शाते रहे। मई 2010 में, जब येदियुरप्पा ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला तो उन्होंने अधिग्रहण कार्यवाही से भूमि को हटा दिया। यह एकतरफा तरीके से किया गया था, बिना फाइल को डी-नोटिफिकेशन कमेटी के सामने रखे बिना, ऐसा शिकायत में दावा है। शिवकुमार ने बाद में 2004 और 2011 में जमीन विकसित करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ संयुक्त समझौता किया।

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