सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC के नए समन्वयक से उनके ' सांप्रदायिक' फेसबुक पोस्ट पर सफाई मांगी 

LiveLaw News Network

6 Jan 2020 2:35 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC के नए समन्वयक से उनके  सांप्रदायिक फेसबुक पोस्ट पर सफाई मांगी 

    मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को हाल ही में असम NRC के समन्वयक नियुक्त किए गए हितेश देव सरमा को नियुक्ति से पहले फेसबुक पेज पर उनके द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणियों पर सफाई मांगी है।

    दरअसल राज्य में रहने वाले "पूर्वी पाकिस्तानी मुसलमानों" के बारे में सरमा के विचारों को पहले से ही विवादित NRC अभ्यास के प्रति उनके दृष्टिकोण के संकेत के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई है।

    विवाद का विषय रही सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी "मुझे अर्नब गोस्वामी के तर्क पसंद हैं। हम एक विदेशी को भारतीय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, भले ही वह असमी बोलता हो, " यह घोषणा करने के लिए कि NRC में " लाखों बांग्लादेशी मिले हैं, पिछले सात दशकों से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बदल दी है। "

    पिछले साल, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने तत्कालीन राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला को तत्काल मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।भले ही पीठ ने स्थानांतरण के कारणों का खुलासा करने से इनकार कर दिया था, अंतिम NRC के प्रकाशन के बाद हजेला के जीवन के लिए खतरा स्थानांतरण आदेश का आधार माना जा रहा है।

    "क्या स्थानांतरण का कोई विशेष कारण है? " अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने जानना चाहा था। "क्या कोई आदेश बिना किसी आधार के हो सकता है?" तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया था।

    इसके अलावा, सोमवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र और असम राज्य को एक जुड़ी याचिका पर यह कहते हुए नोटिस जारी किया कि अंतिम NRC के प्रकाशन के बाद, जिसमें से 19 लाख व्यक्ति बाहर निकल गए हैं उनमें बच्चों को भी हिरासत में लिया गया है।

    "60 बच्चों, जिनके माता-पिता को NRC में शामिल किया गया है, प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के बाद भी NRC से बाहर रखा गया है!" यह आग्रह किया गया था।

    "यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि बच्चों को हिरासत केंद्रों में भेजा जा रहा है।जहां NRC के तहत माता-पिता को नागरिकता प्रदान की गई है, बच्चों को अलग नहीं किया जाएगा और हिरासत केंद्रों में नहीं भेजा जाएगा," AG ने कहा।

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