SC ने गुलाम नबी आजाद को J& K के 4 जिलों में जाने की अनुमति दी, नहीं करेंगे रैली

LiveLaw News Network

16 Sep 2019 8:51 AM GMT

  • SC ने गुलाम नबी आजाद को J& K के 4 जिलों में जाने की अनुमति दी, नहीं करेंगे रैली

    सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सासंद गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर के 4 जिलों में जाने की अनुमति दे दी है।

    राजनीतिक रैली ने करने की शर्त पर मिली अनुमति

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के विरोध के बावजूद आजाद को श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और जम्मू जाने की अनुमति दी जब उनकी ओर से यह कहा गया कि वो इस दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे।

    सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर की पीठ को आजाद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भरोसा दिलाया कि वह किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के बाद राज्य का दौरा करने की कोशिश की थी लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया।

    "फल आदि के व्यवसाय से जुड़े लोगों से चाहते हैं मिलना"

    सिंघवी ने कहा कि वो इन 4 जिलों में जाकर फल आदि के व्यवसाय से जुड़े लोगों से मिलना चाहते हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। वो 3 बार के मुख्यमंत्री और 6 बार सासंद रह चुके हैं। वहां 30 फीसदी लोग रोजाना कमाने वाले हैं और सेब व अखरोट की फसल खराब हो चुकी है।

    केंद्र ने किया विरोध

    हालांकि इस दौरान केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता ने इसका विरोध किया, लेकिन पीठ ने इसकी अनुमति दे दी और कहा कि आजाद ने कहा है कि वो इस दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है।

    आजाद की याचिका में कही गयी मुख्य बातें

    आजाद ने अपनी याचिका में कहा है, "मैंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ये याचिका दायर की है, कांग्रेस की ओर से नहीं। इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और यह पूरी तरह से मानवीय आधार पर आधारित है। मैंने 3 बार अपने गृह राज्य जाने की कोशिश की लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। लगभग एक तिहाई कश्मीरी लोग हैं जो अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए श्रम करते हैं और किसी ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि वे कैसे जीवित हैं। 42 दिन हो गए हैं ... वे क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं और कैसे बच रहे हैं, यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मीडिया के लिए भी एक सवाल है।"

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की मांग की थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई और हवाई अड्डे से ही उन्हें वापस भेजा गया।

    मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को मिली कश्मीर वापस लौटने की अनुमति

    दूसरे मामले में माकपा नेता सीताराम येचुरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के एम्स लाए गए नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को पीठ ने कश्मीर जाने की अनुमति दे दी है। पीठ ने कहा कि वो जम्मू-कश्मीर जाने को स्वतंत्र हैं।

    पीठ के समक्ष सीताराम येचुरी की तरफ से यह कहा गया कि पूर्व विधायक इस समय जम्मू कश्मीर गेस्ट हाउस में है और उन्हें हिरासत से छोड़ा जाए।

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