सबरीमला मंदिर में प्रवेश की कोशिश पर हमले की शिकार महिला की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
5 Dec 2019 12:37 PM IST
केरल के सबरीमला मंदिर जाने का प्रयास करने के दौरान कथित रूप से हमले की शिकार होने वाली महिला बिंदू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।
गुरुवार को याचिकाकर्ता बिंदू अम्मिनी की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कार्यकर्ता की याचिका का उल्लेख किया और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे को बताया कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर भीड़ द्वारा रासायनिक पदार्थ से हमला किया गया था। उसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए सहायता नहीं दी गई।
केरल के अधिकारियों ने कहा है कि वे सभी आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई है। मंदिर बहुत जल्द बंद हो जाएगा। वह मंदिर में प्रवेश करना चाहती है।
इस पर CJI ने कहा कि सितंबर 2018 का फैसला अंतिम नहीं है और इसे सात जजों की पीठ को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते सबरीमला में प्रवेश के मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। इस संबंध में फातिमा नामक महिला ने भी एक याचिका दाखिल की है।
बिंदू ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और केरल सरकार से मंदिर जाने वाली किसी भी महिला के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे।
दलित पृष्ठभूमि से आने वाली बिंदू ने 26 नवंबर को सबरीमाला मंदिर जाने का प्रयास किया था, "हालांकि, केरल के एर्नाकुलम जिले के पुलिस आयुक्त के कार्यालय के सामने उन पर हमला किया गया। शरीर पर जलन की समस्या वाले कुछ रासायनिक पदार्थों को उसके चेहरे पर छिड़क दिया गया। "
पिछले महीने, शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सितंबर 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें सभी आयु वर्ग की महिलाओं को अनुमति दी गई थी। मंदिर जाने के लिए, इस मामले को सात-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। हालांकि 2018 के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई।
वकील प्रशांत पद्मनाभन के माध्यम से दायर याचिका में बिंदू का कहना है कि पुलिस समय पर कार्रवाई करने या उसे पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रही है, क्योंकि मंदिर में यात्रा के दौरान कुछ अवैध तत्वों द्वारा उस पर हमला किया गया था। याचिका में कहा गया है कि 10-50 की उम्र की किसी भी महिला के लिए स्थिति वैसी ही है, जो सबरीमला जाना चाहती है क्योंकि सबरीमाला में भय और अराजकता का माहौल है।
बिंदू ने पिछले साल सबरीमला मंदिर में प्रवेश किया था। उनकी यात्रा के बाद मुख्य पुजारी द्वारा मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। उन्होंने इसे अस्पृश्यता के एक रूप के तहत लिया जैसा कि न्यायमूर्ति डीवाआ चंद्रचूड़ ने 2018 के अपने फैसले में व्यक्त किया था। बिंदू ने शीर्ष अदालत से कहा है कि वह केरल सरकार को सभी महिलाओं के अधिकारों का सम्मान, उन्हें पूरा करने और उनकी रक्षा करने की हिदायत दे ताकि महिलाएं बिना किसी बाधा के सबरीमला मंदिर में प्रवेश कर सकें और भीड़ उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक ना सके।
उन्होंने केरल सरकार के इशारे पर पुलिस अधिकारियों द्वारा सबरीमला जाने से इस उम्र की महिलाओं को हतोत्साहित करने के लिए उम्र के सत्यापन और परामर्श की प्रक्रिया को तुरंत रोकने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश की मांग की है।
याचिका में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के टेलीविजन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सितंबर 2018 के फैसले को व्यापक प्रचार देने के लिए केरल राज्य को निर्देशित करने को भी कहा गया है।