रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने दिल्ली के सीएम को पत्र लिखकर COVID-19 मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर पूजा स्थलों को फिर से खोलने का आग्रह किया

LiveLaw News Network

6 Sept 2021 11:19 AM IST

  • रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने दिल्ली के सीएम को पत्र लिखकर COVID-19 मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर पूजा स्थलों को फिर से खोलने का आग्रह किया

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूजा स्थलों को फिर से खोलने पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में अपनी चिंताओं को संबोधित किया है।

    मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजधानी में महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिक समाज के स्वयंसेवकों के सराहनीय प्रयासों की सराहना के साथ पत्र की शुरुआत हुई।

    उन्होंने राजधानी में महामारी में आई कमी आने की सराहना की।

    सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने इसके बाद 30 अगस्त 2021 के आदेश को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया, जिसके तहत 31 अगस्त 2021 से रेस्तरां, बार, थिएटर और ऑडिटोरियम जैसी सेवाओं को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई।

    पत्र ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे साप्ताहिक बाजारों और स्पा को भी अनुमति दी गई। वास्तव में, उपरोक्त आदेश के माध्यम से अंतिम संस्कार और विवाह जैसी सेवाओं में शामिल होने वाले लोगों की अनुमेय संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिया गया है।

    न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने इसे सकारात्मक संकेतक के रूप में माना, जो समाज के सामान्य स्थिति में वापस आने का संकेत देता है।

    इसके बाद, उन्होंने आप संस्थापक का ध्यान एक ऐसे पहलू की ओर आकर्षित किया जिस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल, उक्त आदेश में धार्मिक स्थलों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जारी रखा गया है।

    न्यायाधीश ने आदेश से संबंधित वाक्यांश को इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया कि धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन किसी भी विजिटर्स को अनुमति नहीं दी जाएगी।

    न्यायाधीश ने पुष्टि की कि दूसरी लहर की शुरुआत से पहले सार्वजनिक पूजा स्थलों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। इसके बाद, प्रतिबंधित संख्या और अन्य COVID -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऐसी जगहों पर सेवाएं फिर से शुरू हो गई थीं।

    फिर उन्होंने बताया कि नए प्रतिबंध केवल महामारी की दूसरी लहर के कारण फिर से लागू किए गए हैं।

    उनकी प्राथमिक चिंता यह है कि अब जब महामारी काफी कम हो गई है और कई अन्य सेवाओं के लिए छूट दी गई है। इसलिए सार्वजनिक पूजा स्थलों में धार्मिक पूजा और सेवाओं की अनुमति देने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    पूर्व न्यायाधीश ने यह भी सुझाव दिया कि सार्वजनिक पूजा स्थलों पर प्रतिबंध जारी रखना भेदभावपूर्ण होगा और अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो सकता है।

    आगे कहा कि लोगों को धार्मिक पूजा में शामिल होने की अनुमति देने से उनका तनाव कम होगा और उनमें सकारात्मकता, आशा, आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होगा, जो समय की आवश्यकता है।

    ऐसे में पत्र में मुख्यमंत्री से इस मामले को तुरंत देखने और COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिल्ली में धार्मिक स्थलों पर पूजा की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

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