रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत न केवल बाद की अलग-अलग कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

20 Oct 2022 6:24 AM GMT

  • रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत न केवल बाद की अलग-अलग कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत न केवल बाद की अलग-अलग कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि एक बाध्यकारी निर्णय को पर इनक्यूरियम के सिद्धांत पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सिद्धांत मिसाल पर लागू होता है न कि रेस ज्यूडिकाटा पर।

    विभाजन वाद में एक मुद्दा उस क्षमता से संबंधित था जिसमें वादी की पत्नी, जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है और एक नामांकित वकील भी है, उक्त दीवानी कार्यवाही में उसकी ओर से पेश हो सकती है और कार्य कर सकती है। प्रारंभ में, ट्रायल कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि केवल वादी की पत्नी के वकील होने के कारण, उसके लिए अपने पति की ओर से जीपीए धारक के रूप में कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

    लेकिन, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह अपने पति के पावर एजेंट के रूप में इन-पर्सन पेश होगी न कि एक वकील के रूप में अपनी पेशेवर क्षमता में। इसके बाद, हाईकोर्ट ने माना कि उसी हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के फैसले को देखते हुए, जीपीए धारक के लिए कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता की पत्नी की जीपीए धारक के रूप में उपस्थिति से संबंधित मुद्दा हाईकोर्ट के पिछले आदेशों के आधार पर इन कार्यवाही में समाप्त हो गया था और ऐसा कोई मुद्दा रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के संचालन के लिए फिर से नहीं खोला नहीं जा सकता था। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि, जहां न्यायिक आदेश को प्रभावी करने का परिणाम वैधानिक दिशानिर्देश या निषेध के विपरीत खड़े आदेश को लागू करने का होगा, वहां रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत की कोई प्रयोज्यता नहीं है।

    अपने फैसले में, बेंच ने रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत और इसके आवेदन और प्रासंगिकता पर चर्चा की।

    यह कहा:

    "पिछले पैराग्राफ में जो देखा गया है और चर्चा की गई है, यह शायद ही कोई संदेह की बात है कि रेस ज्यूडिकाटा न्यायशास्त्र की हर अच्छी तरह से विनियमित प्रणाली के लिए मौलिक है, सार्वजनिक नीति के विचार पर स्थापित होने के लिए एक न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को एक ही तरह के वाद से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। रेस ज्यूडिकाटा का यह सिद्धांत न केवल अलग-अलग कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है। इसके अलावा, एक बाध्यकारी निर्णय हल्के ढंग से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यहां तक कि और एक ही मुद्दे के संबंध में कोई गलत निर्णय भी एक ही मुकदमेबाजी के पक्षकारों पर बाध्यकारी रहता है, यदि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस तरह के बाध्यकारी निर्णय को पर इनक्यूरियम सिद्धांत पर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सिद्धांत मिसालों पर लागू होता है न कि ज्यूडिकाटा के सिद्धांत पर ।"

    पीठ ने प्रतिवादी द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि एडवोकेट्स एक्ट की धारा 32 अपीलकर्ता की पत्नी के लिए जीपीए धारक के रूप में अपने पति की ओर से पेश होने के लिए अदालत की अनुमति लेने के लिए एक रोक लगाती है क्योंकि वह एक नामांकित वकील है।

    पीठ ने कहा,

    "1961 के अधिनियम की धारा 32 के सक्षम प्रावधान, जिसके तहत कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति किसी भी गैर- वकील को किसी विशेष मामले में उसके सामने पेश होने की अनुमति दे सकता है, को अनुमति देने में संबंधित रोक बनाने के रूप में पढ़ा जाना मुश्किल है। किसी पक्षकार का जीपीए धारक उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस रूप में, यदि उक्त जीपीए धारक, न्यायालय में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, एक वकील के रूप में नामांकित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी स्थिति में कोई वैधानिक निषेध कार्य नहीं करता है जैसे वर्तमान मामले में, जिसके लिए किसी पक्ष के मौजूदा जीपीए धारक को केवल जीपीए धारक के रूप में पेश होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही उसे एक वकील के रूप में नामांकित किया गया हो। "

    इस प्रकार देखते हुए, अदालत ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया।

    मामले का विवरण

    एस रामचंद्र राव बनाम एस नागभूषण राव | 2022 लाइव लॉ (SC) 861 | सीए 7691 - 7694/ 2022 | 19 अक्टूबर 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

    हेडनोट्स

    सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 11 - रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत - ज्यूडिकाटा का यह सिद्धांत न केवल अलग-अलग कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है। इसके अलावा, एक बाध्यकारी निर्णय हल्के ढंग से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यहां तक कि और एक ही मुद्दे के संबंध में कोई गलत निर्णय भी एक ही मुकदमेबाजी के पक्षकारों पर बाध्यकारी रहता है, यदि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस तरह के बाध्यकारी निर्णय को पर इनक्यूरियम सिद्धांत पर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सिद्धांत मिसालों पर लागू होता है, न कि रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत पर।"(पैरा 10)

    एडवोकेट्स एक्ट, 1961; धारा 32 - धारा 32 के सक्षम प्रावधान, जिसके तहत कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति किसी भी गैर- वकील को किसी विशेष मामले में उसके सामने पेश होने की अनुमति दे सकता है, को अनुमति देने में संबंधित रोक लगाने के रूप में पढ़ा जाना मुश्किल है। किसी पक्षकार का जीपीए धारक उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस रूप में हो सकता है, यदि उक्त जीपीए धारक, न्यायालय में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, एक वकील के रूप में नामांकित हो जाता है। (पैरा 14)

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