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अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए नियुक्त निजी वकील जिरह और गवाहों का परीक्षण नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
21 Nov 2019 4:15 AM GMT
अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए नियुक्त निजी वकील जिरह और गवाहों का परीक्षण नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हालांकि, पीड़ित व्यक्ति अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए एक निजी वकील को मामले में शामिल कर सकता है, लेकिन ऐसे वकील को मौखिक रूप से दलील देने या गवाहों का परीक्षण करने और जिरह करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए एक आपराधिक मामले में पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया। इस आवेदन में लोक अभियोजक के बाद उसके वकील को गवाह का क्रॉस एक्ज़ामिन करने के लिए उसके वकील की अनुमति मांगी।

न्यायालय ने कहा कि पीड़ित के वकील के पास अभियोजन पक्ष की सहायता करने का एक सीमित अधिकार है, जो अदालत या अभियोजन पक्ष को प्रश्न सुझाने तक विस्तारित हो सकता है, लेकिन उन्हें स्वयं नहीं पूछ सकता।

रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में बेंच ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए इस मामले में उठाए गए विवाद को खारिज कर दिया कि धारा 24 ( 8) में परंतुक में "इस उप-धारा के तहत" शब्दों का उपयोग तात्पर्य यह है कि पीड़ित की ओर से कोई वकील विशेष लोक अभियोजक की केवल सहायता के लिए हो सकते हैं। इसमें कहा गया कि केवल विशेष लोक अभियोजकों के संबंध में प्रावधान लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने इसमेें यह जोड़ा,

"इस तरह की व्याख्या धारा 301 (2) के खिलाफ जाएगी, जो याचिकाकर्ता को एक निजी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन बनाती है। हमारे विचार में उन्हें पूरा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इन प्रावधानों एक सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। "

अपीलार्थी का तर्क यह था कि इस तरह के निजी वकील की भूमिका लिखित दलीलों को दर्ज करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, जैसा कि धारा 301 (2) के तहत निजी पक्षकारों द्वारा लगाई गई याचिकाकर्ताओं के संबंध में कहा गया है। इसके बजाय, इसे मौखिक तर्क देने और गवाहों की जांच करने के लिए विस्तारित करना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि पीड़ित के वकील को मौखिक दलील देने और गवाहों की जिरह करने की अनुमति देना किसी सहायक भूमिका से परे है और एक समानांतर अभियोजन पक्ष का गठन करता है। पीठ ने कहा कि मुकदमे के संचालन में लोक अभियोजक को दी गई धारा 225 और धारा 301 (2) से स्पष्ट है कि इस तरह के फ्री हैंड की अनुमति देना सीआरपीसी के तहत परिकल्पित योजना के खिलाफ होगा।

यह देखा गया,

"जैसा कि धारा 301 (2) में कहा गया है, निजी पक्ष की याचिका लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन है। हमारे विचार में, धारा 24 (8) के प्रावधान के तहत पीड़ित के वकील को एक ही सिद्धांत लागू करना चाहिए, क्योंकि यह पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाए।


यदि पीड़ित के वकील को लगता है कि गवाहों की परीक्षण या लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलीलों के परीक्षण में एक निश्चित पहलू अविकसित हो गया है, तो वह स्वयं लोक अभियोजक के माध्यम से किसी भी प्रश्न या बिंदु को पूछ सकता है। यह न केवल सीआरपीसी की योजना के तहत लोक अभियोजक के सर्वोपरि स्थान को संरक्षित करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि लोक अभियोजक और पीड़ित के वकील द्वारा उन्नत मामले के बीच कोई असंगतता न हो।"

उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखते हुए, पीठ ने आगे कहा,

"यहां तक कि अगर ऐसी स्थिति है, जहां लोक अभियोजक पीड़ित के वकील द्वारा सुझाव दिए जाने के बावजूद महत्व के कुछ मुद्दे को उजागर करने में विफल रहता है, तो भी पीड़ित के वकील को मौखिक तर्क देने या गवाहों की जांच करने का अनियंत्रित अधिकार नहीं दिया जा सकता।


इस तरह के मामलों में वह अभी भी पहले जज के माध्यम से अपने सवालों या तर्कों को रख सकता है, उदाहरण के लिए, यदि पीड़ित के वकील ने पाया कि लोक अभियोजक ने किसी गवाह की ठीक से जांच नहीं की है और उसके सुझावों को शामिल नहीं किया है, तो वह न्यायालय के नोटिस में ये सवाल ला सकता है। यदि न्यायाधीश इन सवालों में योग्यता देखते हैं तो वह सीआरपीसी की धारा 311 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 16 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करके तदनुसार कार्रवाई कर सकता है। "

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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