बार में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता न्यायिक शाखा में ताजा दृष्टिकोण लाते हैं : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
20 Feb 2020 11:02 AM IST
न्यायिक अधिकारियों पर यह निर्णय देते हुए कि वो जिला जजों के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार में एक सफल वकील के अनुभव को न्यायिक अधिकारियों से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है।
पी रामकृष्णम राजू बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में SC के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि "बार में एक सफल वकील द्वारा प्राप्त अनुभव और ज्ञान को कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से एक न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुभव को देखते हुए कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है।"
"हमारी राय में, एक वकील के रूप में अनुभव भी महत्वपूर्ण है, और उन्हें अपने कोटा से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो उच्चतर न्यायिक सेवा में केवल 25 प्रतिशत रखा जाता है| " जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय मामले में कहा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने फैसले में कहा, "बार से भर्ती का भी एक उद्देश्य होता है ... बार के सदस्य भी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनते हैं और विशेषज्ञता हासिल करते हैं और विभिन्न अदालतों में पेश होने का अनुभव रखते हैं।"
न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने अपनी अलग लेकिन सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान निर्माता "बहुत सचेत थे कि अभ्यास
अधिवक्ता स्वतंत्रता को दर्शाते हैं और संभावित रूप से एक उपयोगी विशेषता प्रदान करते हैं, अर्थात कानून और संविधान की व्याख्या के लिए उदार दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए न्यायपालिका की मजबूती, साथ ही साथ समाज की संपूर्णता के लिए ये आवश्यक है।"
न्यायमूर्ति भट ने आगे कहा कि संविधान निर्माताओं ने इस बात की परिकल्पना की है कि अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस को न्यायपालिका के हर स्तर पर नियुक्तियां दी जानी चाहिए ताकि एक सफल पेशेवर के रूप में उनके "ताजा दृष्टिकोण" का लाभ उठाया जा सके।
यह कहा गया था :
"संविधान निर्माताओं ने, इस अदालत की राय में, जानबूझकर इच्छा व्यक्त की कि बार के सदस्यों को तीनों स्तरों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और यह अदालत। यह इसलिए था क्योंकि वकील कानून की अदालतों में अभ्यास कर रहे हैं।
उन लोगों के साथ एक सीधा संबंध है जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता है; अदालतों के कामकाज के बारे में उनके विचार, एक निरंतर गतिशीलता, इसी तरह, बार में प्राप्त अनुभव के आधार पर, उनके विचार, न्यायिक शाखा को नए दृष्टिकोण के साथ व्यक्त करते हैं।
विशिष्ट रूप से तैनात एक पेशेवर के रूप में, एक वकील का एक त्रिपक्षीय संबंध होता है: एक जनता के साथ, दूसरा अदालत के साथ और तीसरा, उसके या उसके मुवक्किल के साथ। एक वकील, जिसे कानून को सीखा हुआ कहा जाता है, का दायित्व है, अदालत के एक अधिकारी के रूप में अपने मुवक्किल के मामले को उचित तरीके से आगे बढ़ाए और अदालत की सहायता करें।
कानूनी पेशे के सदस्य होने के कारण, अधिवक्ताओं को विचारशील नेता भी माना जाता है। इसलिए, संविधान निर्माताओं ने इस बात की परिकल्पना की थी कि न्यायिक प्रणाली के प्रत्येक पायदान पर, बार के सदस्यों की सीधी नियुक्ति के एक घटक का सहारा लिया जाना चाहिए। "
यह मामला जनवरी 2018 में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए गए संदर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसमें सेवारत न्यायिक अधिकारी, जो वकील के रूप में सात साल के अभ्यास की योग्यता को पूरा करते हैं (या न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में 7 साल का संयुक्त अनुभव), भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं।
पीठ ने यह कहते हुए संदर्भ का उत्तर दिया कि अनुच्छेद 233 में नियुक्ति की दो अलग-अलग धाराएं हैं - एक, अनुच्छेद 233 (1) के तहत पदोन्नति द्वारा, और दूसरी अनुच्छेद 233 (2) के तहत सीधी भर्ती द्वारा।
यह माना गया कि अनुच्छेद 233 (2) के तहत "अभ्यास" का अर्थ है नियुक्ति की तारीख पर भी निरंतर अभ्यास। यह अनुच्छेद 233 (2) में ' अभ्यास में रहा है' अभिव्यक्ति के उपयोग पर आधारित था।
"संदर्भ ' अभ्यास में रहा है' जिसमें इसका उपयोग किया गया है, यह स्पष्ट है कि प्रावधान एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो न केवल कटऑफ की तारीख पर एक वकील या अधिवक्ता रहा है, बल्कि नियुक्ति के समय भी ये जारी है, " कोर्ट ने कहा।
सेवा में शामिल होने वाले दो नावों में सवार नहीं हो सकते
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने फैसले में कहा कि सेवारत न्यायिक अधिकारी 25% प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के लिए दावा कर सकते हैं। एक बार जब वे न्यायिक धारा में शामिल हो गए, तो वे सेवा नियमों से बंधे हुए हैं।
"यह उनके लिए अधीनस्थ सेवाओं में शामिल नहीं होने के लिए खुला था। वे जिला न्यायाधीश के पद के खिलाफ उच्च न्यायिक सेवा के लिए एक वकील होने का दावा कर सकते थे। हालांकि, एक बार जब वे सेवा में आ गए और न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले बार में सात साल का अनुभव था, तो भी वो वकीलों के लिए विशेष रूप से 25% कोटा के लिए दावे को संतुष्ट नहीं करते क्योंकि भर्ती के लिए अलग-अलग शाखाएं और अलग-अलग कोटा निर्धारित हैं," निर्णय में कहा गया है।
जब कोई व्यक्ति किसी विशेष धारा से जुड़ता है, अर्थात् अपनी इच्छा से न्यायिक सेवा करता है, तो वह "दो नावों में सवार नहीं हो सकता।"
जिला न्यायाधीशों के 75% पद अधीनस्थ अधिकारियों की पदोन्नति शाखा के लिए आरक्षित हैं जबकि सीधी भर्ती का कोटा 25% रखा गया है। इस आधार पर, अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश बनने के अवसर से वंचित करने वाली शिकायत स्थायी नहीं है।
"संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी और पिछले सात दशकों से देश में प्रशासित कानून स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भर्ती के पूर्वोक्त तरीके और दो अलग-अलग स्रोत, एक सेवारत से और दूसरे बार से पहचाने जाते हैं। हमें यह भी नहीं मिलता है।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि न्यायिक सेवा में शामिल उम्मीदवारों की ओर से वकालत का समर्थन करने वाले एकल निर्णय ने उनके दावे को दांव पर लगा दिया, जो कि अधिवक्ताओं / वादकारियों के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ है।
पीठ के निष्कर्ष
पीठ ने संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया
"(i) राज्य की न्यायिक सेवा में सदस्यों को पदोन्नति या सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
(ii) किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति, पदोन्नति, पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए प्राधिकारी होता है, पात्रता अनुच्छेद 234 और 235 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है।
(iii) अनुच्छेद 232 (2 ) के तहत, एक वकील या सात साल की प्रैक्टिस करने वाले एक वकील को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यदि वह पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में नहीं है।
(iv) अनुच्छेद 233 (2) के प्रयोजन के लिए, एक अधिवक्ता को कटऑफ की तारीख और जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के समय कम से कम 7 साल के लिए अभ्यास जारी रखना होगा। न्यायिक सेवा के सदस्य सेवा में शामिल होने से पहले 7 साल का अभ्यास का अनुभव या वकील और न्यायपालिका के सदस्य के रूप में 7 वर्षों का संयुक्त अनुभव होने के कारण, जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
v) उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा अधिकारियों को सीधी भर्ती के माध्यम से अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध जिला जज के पद के लिए दावा करने से रोक दिए गए नियम,संविधान के विपरीत नहीं कहे जा सकते और भारत के संविधान का अनुच्छेद 233 अनुच्छेद 14, 16 के अनुरूप है।
vi) प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीश के पद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यायिक अधिकारी की पात्रता प्रदान करने वाले विजय कुमार मिश्रा (सुप्रा) में निर्णय को कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसे पलटा जाता है। "
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