महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट: राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 5 बजे होगी सुनवाई
Brij Nandan
29 Jun 2022 10:52 AM IST
शिवसेना व्हिप चीफ सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दायर कर महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश को चुनौती दी जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को 30 जून को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है।
बात दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 5 बजे तक कैसे भी फ्लोर टेस्ट किया जाए।
सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी ने इस मामले का उल्लेख जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया।
जस्टिस कांत ने तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति देते हुए कहा,
"आखिरकार हम सहमत हो सकते हैं या हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन तात्कालिकता को देखते हुए हमें लगता है कि मामले की सुनवाई आज की जानी चाहिए। हम मामले को शाम 5 बजे रखेंगे। अस्थायी रूप से हम 5 बजे बैठ कर रहे हैं।"
कोर्ट ने सुनील प्रभु के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से 3 बजे तक कोर्ट समेत सभी पक्षों को याचिका की कॉपी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
सिंघवी ने अदालत को बताया कि कल बहुमत साबित का नोटिस आज सुबह ही आया है।
उन्होंने कहा,
"फ्लोर टेस्ट अवैध है क्योंकि इसमें अयोग्यता का सामना करने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। मैं केवल आज शाम को सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहा हूं। अन्यथा मामला बेकार हो जाएगा।"
डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में एकनाथ शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने आवेदन का विरोध किया।
कौल ने प्रस्तुत किया,
"फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश देना राज्यपाल का विशेषाधिकार है। किसी भी मामले में, अयोग्यता आवेदन के लंबित रहने का फ्लोर टेस्ट से कोई लेना-देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है।"
भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र मामले को उठाए जाने के लिए सहमत है और अनुरोध किया कि उन्हें याचिका की कॉपी सौंपी जाए।
सोमवार (27 जून) को सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों द्वारा अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तक सदन में फ्लोर टेस्ट आयोजित करने के खिलाफ अंतरिम आदेश के लिए मौखिक याचिका दी थी। उनके खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
हालांकि, उसी पीठ ने कामत की याचिका को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह केवल अनुमानों के आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकती है।
कामत ने प्रस्तुत किया था,
"हमारी आशंका यह है कि वे फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। यह यथास्थिति को बदल देगा।"
पीठ ने कहा कि अगर कुछ भी गैरकानूनी होता है तो प्रतिवादी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
कामत ने पीठ से अपनी मौखिक याचिका को आदेश में दर्ज करने और एक विशिष्ट अवलोकन करने का आग्रह किया कि अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई है।
इस तरह की कोई भी टिप्पणी करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करते हुए जस्टिस कांत ने कहा था,
"क्या आपको हमसे संपर्क करने के लिए हमारी स्वतंत्रता की आवश्यकता है? "