' पुलिस IPC की धारा 172 से 188 के तहत अपराधों पर FIR दर्ज नहीं कर सकती' : मद्रास हाईकोर्ट ने CAA के खिलाफ धरना करने पर दर्ज FIR रद्द की
LiveLaw News Network
6 July 2020 11:08 AM IST
मद्रास उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के खिलाफ सार्वजनिक सड़क पर विरोध करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को खारिज कर दिया है।
दरअसल शम्सुल हुदा बकवी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143 और 188 के तहत सार्वजनिक सड़क पर बिना अनुमति के विरोध करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (ए) के अनुसार, कोई भी अदालत आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती, जब तक कि लोक सेवक के पास प्राधिकरण से लिखित आदेश न हो।
न्यायमूर्ति जी के इलानथिरियन ने फाइलों का अवलोकन करते हुए उल्लेख किया कि आईपीसी की धारा 143 और 188 के तहत अपराध के लिए पुलिस द्वारा पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि जीवनानंदम और अन्य बनाम राज्य में यह माना गया कि एक पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 172 से 188 के तहत आने वाले किसी भी अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता है।
पीठ ने प्राथमिकी को खारिज करते हुए कहा:
"वह आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति नहीं है। इस तरह, पहली सूचना रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराधों के लिए रद्द करने के लिए अधीन है। आगे, शिकायत यह भी बताती है कि याचिकाकर्ता और अन्य लोगों द्वारा किया गया विरोध एक गैरकानूनी विरोध है और आईपीसी की धारा 143 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इसलिए, अंतिम रिपोर्ट को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे खारिज किया जाता है। "
जीवनानंदम और अन्य बनाम राज्य में आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने के बारे में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए थे:
a ) एक पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 172 से 188 के तहत आने वाले किसी भी अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता है।
b ) सीआरपीसी की धारा 41 के तहत दी गई शक्तियों के आधार पर एक पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जब धारा 188 आईपीसी के तहत संज्ञेय अपराध उसकी उपस्थिति में किया जाता है या जहां ऐसी कार्रवाई होती है ऐसे व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध करने से रोकने की आवश्यकता है।
c ) पुलिस अधिकारी की भूमिका केवल निवारक कार्रवाई तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि ये सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित की गई है और उसके तुरंत बाद, उसे संबंधित लोक सेवक / अधिकारी को उसी के बारे में सूचित करना है, ताकि वह लोक सेवक को सक्षम कर सके कि वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित में एक शिकायत दें, जो आईपीसी की धारा 188 की आवश्यकताओं से संतुष्ट होने पर इस तरह की शिकायत का संज्ञान ले।
d) आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत को निम्नलिखित अवयवों को प्रतिबिंबित करना चाहिए;
i) कि लोक सेवक द्वारा घोषित एक आदेश होना चाहिए;
ii) कि इस तरह के लोक सेवक को कानूनी रूप से इसका प्रवर्तन करने का अधिकार है;
iii) इस तरह के आदेश का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और इस तरह के आदेश का पालन करने के लिए कुछ कृत्य करने से रोकने या
उसके कब्जे में किसी कुछ संपत्ति के साथ कुछ आदेश लेने के लिए और अपने प्रबंधन के तहत आदेश ; और
iv) कि इस तरह की अवज्ञा का कारण है या कारण बनता है;
(ए) किसी भी व्यक्ति को विधिपूर्वक नियोजित करने में बाधा, झुंझलाहट या जोखिम; या (बी) मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा; या (ग) दंगा या हंगामा करना।
e ) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 (2) के तहत जारी किया गया प्रवर्तन तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और यह केवल एक नियामक शक्ति की प्रकृति में हो सकता है और नागरिकों
के किसी भी लोकतांत्रिक असंतोष को दबाने के लिए पुलिस की एक सामान्य शक्ति नहीं है।।
f) जिस प्रख्यापन के माध्यम से आदेश दिया जाता है, उसे खुले तौर पर और सार्वजनिक और निजी जानकारी में दिया जाना चाहिए। इस आदेश को अधिसूचित या ढोल पीटकर या राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए या व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
g ) किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लेना चाहिए जब यह आईपीसी की धारा 172 से 188 के तहत अपराध को दर्शाता है। आईपीसी की धारा 172 से 188 के अलावा अन्य अपराधों के लिए एफआईआर या एक अंतिम रिपोर्ट शून्य नहीं होगी और एक अंतिम रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है क्योंकि ये अपराध सीआरपीसी की धारा 195 (1) (ए) (i) के तहत कवर नहीं किए गए हैं।
h ) पुलिस महानिदेशक, चेन्नई और विभिन्न क्षेत्रों के महानिरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध से निपटने के लिए विशेष रूप से लोक सेवकों को सशक्त बनाने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि CrPC की धारा 195 (1) (a) (i) के तहत संबंधित लोक सेवकों द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करने में देरी न हो।
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