अगर कोई व्यक्ति डकैतों को सामान्य रूप से शरण देता है और किसी विशिष्ट डकैती की जानकारी नहीं है तो दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी :  कलकत्ता हाईकोर्ट 

LiveLaw News Network

27 Dec 2019 12:22 PM GMT

  • अगर कोई व्यक्ति डकैतों को सामान्य रूप से शरण देता है और किसी विशिष्ट डकैती की जानकारी नहीं है तो दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी :  कलकत्ता हाईकोर्ट 

    कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यदि कोई व्यक्ति डकैतों को सामान्य रूप से अपने पास रखता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती और यह साबित किया जाना चाहिए कि उसने ऐसे डकैतों को शरण दी थी, जो कोई 'विशेष डकैती' डालना चाहते थे।

    दरअसल ये फैसला ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक दोषी द्वारा दायर अपील में पारित किया गया था जिसमें उसे सात साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

    अपीलार्थी को मार्च 2015 में एक कॉन्वेंट स्कूल में आईपीसी की धारा 120 बी और 216 ए के तहत एक डकैती करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

    IPC की धारा 216A, डकैतों के वारदात से पहले और बाद में शरण देने के लिए और धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित करती है।

    ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे अपराध से जोड़ने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं थे। सीसीटीवी कैमरा फुटेज ने मौके पर उसकी उपस्थिति नहीं दिखाई; वह किसी भी गवाह द्वारा पहचाना नहीं गया था जो घटनास्थल पर मौजूद थे; उसकी अंगुलियों की छाप घटना के स्थान से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के नमूनों से मेल नहीं खाती; आदि।

    दूसरी ओर उत्तरदाता राज्य ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता उस मामले में मुख्य अभियुक्त (मिलन) में से एक का रिश्तेदार था, जिसने अपीलकर्ता के निवास पर रहते हुए कई डकैतियों को अंजाम दिया था। इसके अलावा ऐसे अन्य उदाहरणों से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता के सभी आरोपियों के साथ गहरे संबंध थे।

    जाँच - परिणाम

    राज्य की दलीलों के बारे में, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर की पीठ ने उल्लेख किया कि सबूतों के इन टुकड़ों ने केवल अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों के बीच एक करीबी पारिवारिक संबंध दिखाया है और उसने आपराधिक साजिश के अस्तित्व को प्रतिबिंबित नहीं किया है।

    पीठ ने कहा,

    "पारिवारिक संबंध के कारण आरोपी व्यक्तियों के साथ रहा लेकिन ये ये साबित नहीं करता कि वह अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ डकैती डालने के लिए उनके विचार के साथ था।"

    डकैतों के शरण देने के संबंध में अदालत ने आयोजित किया,

    "रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता को पता था कि अन्य लोग कॉन्वेंट में डकैती डालने की योजना बना रहे थे। शादी के दौरान आरोपी व्यक्तियों के कर्कश और बेलगाम व्यवहार या बिना किसी और चीज के उनकी महंगी आदतें साधारण विवेक के एक उचित व्यक्ति के मन में एक अप्रतिरोध पैदा नहीं करेगी कि वे कॉन्वेंट में डकैती करने की योजना बना रहे थे।

    ... दंड दायित्व को आकर्षित नहीं किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति डकैतों को सामान्य रूप से शरण देता है और यह साबित किया जाना चाहिए कि उसने ऐसे डकैतों को शरण दी थी जो एक 'विशेष डकैती' करना चाहते थे। "

    एक सह-आरोपी के इकबालिया बयान को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा,

    "एक अभियुक्त का इकबालिया बयान एक सह-अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और ये केवल उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों को पुष्टि करने के लिए आश्वासन दे सकता है। हालांकि अन्य आरोपी व्यक्तियों ने घटना से तुरंत पहले अपीलकर्ता के आतिथ्य का आनंद लिया हो सकता है। कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के बीच उक्त डकैती की योजना बनाने के लिए कोई विचार नहीं हुआ। जैसा कि रिकॉर्ड पर पुख्ता सबूत बहुत ही असंबद्ध है, अपीलार्थी की सजा को सह-अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।" अदालत ने कश्मीरा सिंह बनाम एम पी राज्य, AIR 1952 SC 159 पर भरोसा रखा था।

    इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता को बरी कर दिया।

    मामले का विवरण:

    केस का शीर्षक: गोपाल सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

    केस नं .: CRA 693/2017

    पीठ: न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर

    पेश : अयान भट्टाचार्य और अपलक बसु (अपीलकर्ता के वकील) ; पीपी सावसता,

    गोपाल मुखर्जी और वकील मधुसूदन सुर और ज़रीन एन खान (राज्य के लिए)




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