रिटन वर्ज़न दाखिल न करने के बावजूद पार्टी को एनसीडीआरसी के समक्ष अंतिम दलील देने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

11 Sept 2023 11:10 AM IST

  • रिटन वर्ज़न दाखिल न करने के बावजूद पार्टी को एनसीडीआरसी के समक्ष अंतिम दलील देने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (एनसीडीआरसी) के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि विपरीत पक्ष ने अपना लिखित संस्करण (Written Version) दाखिल नहीं किया है और एनसीडीआरसी के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लिया है, फिर भी उसे एनसीडीआरसी के समक्ष अंतिम दलील देने का अधिकार है।

    जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पाया कि शिकायतकर्ता के मामले पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार करते हुए विपरीत पक्ष को सुनने से इनकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

    मामले की पृष्ठभूमि

    विपरीत पक्ष (यहां अपीलकर्ता) ने एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की। एनसीडीआरसी ने विपरीत पक्ष की ओर से अपीलकर्ता के वकील द्वारा मांगे गए स्थगन को देने से इनकार कर दिया और मामले की योग्यता के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। अंततः शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी जमा राशि वापस करने का निर्देश दिया।

    उल्लेखनीय है कि बाद में मामले में एक विविध आवेदन दायर किया गया था, जिसमें विवादित आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। हालांकि उक्त आवेदन भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान अपील दाखिल की गई।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शीर्ष अदालत ने मामले के तथ्यों को संबोधित करते हुए पाया कि एक प्रॉक्सी वकील एनसीडीआरसी के समक्ष अपीलकर्ता/विपक्षी पक्ष के वकील के लिए पेश हुआ, और अंतिम दलीलों को संबोधित करने के लिए मामले को स्थगित करने की मांग की। हालांकि एनसीडीआरसी ने स्थगन देने से इनकार कर दिया क्योंकि अपीलकर्ता/विपक्षी पक्ष ने एनसीडीआरसी के समक्ष कोई लिखित संस्करण दायर नहीं किया था।

    इस पर न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विपरीत पक्ष ने योग्यता के आधार पर तर्क देने के लिए वकील को नियुक्त किया था।

    “ हालांकि, तथ्य यह है कि वकील गुण-दोष के आधार पर दलील देने के लिए स्थगन की मांग कर रहे थे। शिकायत के खिलाफ अपना लिखित संस्करण दाखिल न करने की स्थिति में भी विपरीत पक्ष को ऐसा करने का अधिकार था।"

    इन टिप्पणियों के आलोक में न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर विवादित आदेश रद्द कर दिया।

    “ चूंकि स्थगन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और केवल शिकायतकर्ता को गुण-दोष के आधार पर सुना गया था, हम पाते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। उस संक्षिप्त आधार पर ही विवादित आदेशों को खारिज किया जाता है।''

    इसके बाद उक्त शिकायत में योग्यता के आधार पर तर्कों को संबोधित करने के लिए दोनों पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए मामले को एनसीडीआरसी को भेज दिया गया था। न्यायालय ने कहा:

    “ चूंकि दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वकील द्वारा किया जाता है, इसलिए वे एनसीडीआरसी से किसी भी अलग नोटिस की अपेक्षा किए बिना 20.09.2023 को एनसीडीआरसी के समक्ष पेश होंगे। उक्त तिथि पर या किसी अन्य सुविधाजनक तिथि पर, एनसीडीआरसी शिकायत के गुण-दोष के आधार पर संबंधित पक्षों के वकील को सुनेगा और कानून के अनुसार उसका निपटान करेगा।"

    केस टाइटल : एआरएएन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड बनाम हारा प्रसाद घोष, सिविल अपील डायरी नंबर। 31182/2023

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