'आजकल हमारा लोकतंत्र चुनाव से शुरू होता है, परिणाम पर खत्म हो जाता है' : कपिल सिब्बल
LiveLaw News Network
19 April 2022 12:33 PM IST
वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को न्याय और समानता पर पहला राकेश स्मृति व्याख्यान देते हुए कहा, "अगर अदालत चुप है और लोगों को नहीं सुना जाता है और कॉरपोरेट क्षेत्र एक राजनीतिक दल को धन देता है और सरकार कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा नियंत्रित मुख्यधारा के मीडिया को धन देती है, तो यह कैसा लोकतंत्र है?"
व्याख्यान का आयोजन राकेश लॉ फाउंडेशन द्वारा रोजा मुथैया रिसर्च लाइब्रेरी के साथ मिलकर किया गया था। इसका आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा के सदस्य एनआर एलंगो ने अपने बेटे राकेश की याद में किया था जिनका मार्च 2022 में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था।
इस बात पर जोर देते हुए कि लोकतंत्र जैसा कि आज है, इसके निर्माताओं द्वारा परिकल्पित संविधान के अनुरूप नहीं है, कपिल सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे व्यवसायी मुख्यधारा की मीडिया के मालिक हैं और राजनीतिक दलों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने के लिए वित्त पोषित किया जाता है कि एक ही कहानी लोगों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतें इन मामलों में तब तक चुप रहना पसंद करती हैं जब तक कि प्रभावशाली पक्ष शामिल न हों।
इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सभी से संविधान को लागू करने के लिए खड़े होने का आग्रह किया क्योंकि इसका उद्देश्य लोकतंत्र को ढहने से रोकना है।
"जो संवैधानिक रूप से सुनने के लिए बाध्य हैं वे सुनते नहीं हैं और जिन्हें बोलने की स्वतंत्रता है उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। यदि आप नहीं बोलते हैं और सत्ता में बैठे लोग नहीं सुनते हैं, तो कोई संवाद नहीं होगा और यदि वहां कोई संवाद नहीं है, लोकतंत्र नहीं हो सकता। यह भारत में मामलों की स्थिति है। यह वह नहीं है जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। दोष हमारे साथ है। क्योंकि हम खड़े ना होना चुनते हैं। यह भारत के लिए खड़े होने का समय है। यह आपके लिए समय है और मुझे खड़ा होना है। अगर हम नहीं करते हैं, तो लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे।"
'लोकतंत्र' शब्द के सही अर्थ की खोज करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि इस शब्द की कई परिभाषाएं हैं लेकिन हमारे संविधान के संदर्भ में 'लोकतंत्र' वह जगह है जहां राज्य की संस्थाएं लोगों के कल्याण के लिए काम करती हैं और जहां जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कल्याण सर्वोपरि है।
उन्होंने कहा,
"उस प्रक्रिया में, हर आवाज को सुनने की जरूरत है और दर्द की कराह को पहचानने की जरूरत है और हर उपलब्धि की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि, हमारा लोकतंत्र आज चुनाव के साथ शुरू होता है और उसके परिणामों के साथ समाप्त होता है।"
उन्होंने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों की दृष्टि संविधान के भाग IV में समाहित है और यदि हम उस दृष्टि को प्राप्त करते हैं तो हम वास्तव में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होंगे। भले ही भाग IV को अदालती प्रक्रिया के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब संसद कानून बनाती है, तो उन्हें कसौटी पर परखा जाना चाहिए कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा सुनिश्चित करता हो। व्याख्यान के दौरान, सिब्बल ने देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय से निपटना जारी रखा।
राजनीतिक न्याय
सिब्बल ने टिप्पणी की कि देश में सबसे कठोर कानून संविधान की 10वीं अनुसूची थी जो दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान प्रदान करती है, और सबसे कठोर प्रथा संसद में व्हिप की अवधारणा थी। उनके अनुसार व्हिप राजनीतिक न्याय की अवधारणा को नष्ट कर देता है। संसद में, जब कोई पार्टी व्हिप जारी करती है और अपने सदस्यों को एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए कहती है, तो निर्वाचित सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंताओं को आवाज देने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है और राजनीतिक न्याय रास्ते में खो जाता है।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक प्रवृत्ति है जहां चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं और लोगों को खरीदा जाता है। इसलिए, अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता देने के बावजूद, सदस्य सरकार से सहमत होने के लिए सीमित हैं और वो अपनी राय नहीं रखते हैं।
"कुछ लोग व्हिप का उल्लंघन करते हैं और चुनी हुई सरकार गिर जाती है। फिर, व्हिप का उल्लंघन करने वाले लोग चुने जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुमत वाली सरकार अपने बहुमत के साथ सबसे कठोर कानूनों को पारित करती है और इन कठोर कानूनों का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है।"
राज्यपाल की शक्तियों पर राज्यसभा सदस्य एडवोकेट पी विल्सन के सवाल का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि संविधान के तहत राज्यपाल की बहुत सीमित भूमिका है। यदि वह पाता है कि कोई विधेयक कानून के अनुरूप नहीं है, तो वह केवल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है और इसकी वैधता से निपटने के लिए इसे अपने ऊपर नहीं ले सकता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल आज संविधान के प्रति नहीं बल्कि किसी और चीज के प्रति निष्ठा रखते हैं। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि राज्यपाल का पद दुर्भाग्य से भारत के औपनिवेशिक अतीत की विरासत है।
उन्होंने कहा,
"मैं नहीं समझता कि हमारे पास राज्यपाल क्यों होने चाहिए। हमें संघ के साथ अपने संबंधों से निपटने के लिए एक अलग तंत्र विकसित करना चाहिए।"
आर्थिक न्याय
इसके अलावा, सिब्बल ने देश में मौजूद विशाल आर्थिक अंतर पर जोर दिया। उन्होंने यह दिखाने के लिए विभिन्न संगठनों से डेटा प्रस्तुत किया कि कैसे कुछ देश के हाथों में धन जमा होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कैसे दस सबसे अमीरों की संपत्ति देश में 25 साल के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकती है और कैसे देश के 98 अरबपतियों पर 1% संपत्ति कर आयुष्मान भारत को 7 साल के लिए फंडिंग कर सकता है। यह बताया गया कि 2020 में 23 करोड़ लोगों को ग़रीबी में धकेल दिया गया था।
उन्होंने कहा,
"गरीबी बढ़ रही है और अमीर अमीर हो रहे हैं। देश में कानून अमीरों को अमीर बनने में मदद कर रहे हैं।"
सामाजिक न्याय
व्याख्यान के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी रेखांकित किया कि 2014 और 2019 के बीच 91% घृणा अपराध हुए, और अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराध उस प्रतिशत का 73% था। उस 73% घृणा अपराधों में से 61% मामलों में पीड़ित मुसलमान थे।
उन्होंने यह भी बताया कि कैसे गोहत्या के खिलाफ कानून लाने के लिए अनुच्छेद 48 में हेरफेर किया गया है। अनुच्छेद 48 केवल उन दूध देने वाली गायों, बछड़े और ढोने वाले मवेशी के वध पर रोक लगाता है। इस प्रकार, कानून अनुच्छेद के लिए एक विरोधी थीसिस है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे कानून के कारण पूरी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है जो असंगत है और फिर भी राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक दल द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है।
डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 24% स्कूलों में महामारी के दौरान इंटरनेट कनेक्शन था। देश के सबसे गरीब लोगों में से केवल 6- 12% के पास कोई उचित इंटरनेट कनेक्शन या कंप्यूटर है। स्कूलों में, बहुत कम प्रतिशत के पास काम करने वाले कंप्यूटर हैं।
स्वास्थ्य सेवा के बारे में उन्होंने कहा कि देश में जन्म लेने वाले 37 फीसदी बच्चे बौने हैं। महिलाएं एनीमिक हैं। बच्चे एनीमिक हो जाते हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च जीडीपी का केवल 1% है। सरकार का दावा है कि इस खर्च में 2025 तक 2.5% की वृद्धि होगी। हालांकि, यह प्रतिशत भी अन्य देशों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च की तुलना में भिन्न है।
सिब्बल ने देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह सब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय का परिचायक है।
सिब्बल का यह भी मानना था कि देश वास्तव में संघीय नहीं है क्योंकि वित्तीय शक्तियां अभी भी केंद्र के नियंत्रण में हैं। इसलिए राज्यों को उनका हिस्सा कभी नहीं मिलता। आज समस्या यह है कि अधिकांश विषय जो राज्य सूची में होने चाहिए, वे समवर्ती सूची में हैं। देश में व्यवस्था इतनी विविध है कि समानता लाना मुश्किल है। इसका एक उदाहरण शिक्षा है।
नीट परीक्षा में, राज्य बोर्ड के छात्रों को ज्यादातर सीबीएसई पर आधारित पाठ्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे मामलों को राज्य सूची का हिस्सा होना चाहिए।