औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित बर्खास्तगी का आदेश पक्षकारों के लिए बाध्यकारी, श्रम न्यायालय इसके खिलाफ विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

4 Oct 2022 9:13 AM GMT

  • औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित बर्खास्तगी का आदेश पक्षकारों के लिए बाध्यकारी, श्रम न्यायालय इसके खिलाफ विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित बर्खास्तगी का आदेश पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है और कोई श्रम न्यायालय इसके खिलाफ एक विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकता है।

    इस पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा,

    "एक बार बर्खास्तगी के आदेश को औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा उसके सामने पेश किए गए सबूतों की सराहना पर अनुमोदित कर दिया गया, उसके बाद औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्ष पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है। औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत श्रम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता।"

    अदालत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की एक अपील याचिका पर विचार कर रही थी।

    किराया वसूल कर 10 यात्रियों को टिकट जारी नहीं करने पर एक कर्मचारी पर विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। बर्खास्तगी औद्योगिक अधिनियम की धारा 33(2)(बी) के तहत एक आवेदन में औद्योगिक ट्रिब्यूनल के समक्ष अनुमोदन आवेदन का विषय थी। उक्त कार्यवाही में प्रबंधन को साक्ष्य का नेतृत्व करने और ट्रिब्यूनल के समक्ष आरोप/कदाचार साबित करने की अनुमति दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने आदेश द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को मंज़ूरी दी।

    बर्खास्तगी के आदेश को पारित करने की तारीख से लगभग 19 वर्षों की अवधि के बाद, कामगार ने 2001 के बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए एक औद्योगिक विवाद फिर से उठाया। 2019 में निर्णय और आदेश द्वारा, श्रम न्यायालय, जयपुर ने उक्त संदर्भ की अनुमति दी और बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी की तारीख से उसकी मृत्यु तक यानी 10 दिसंबर, 2018 तक 50% बैकवेज़ देने का आदेश पारित किया। श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को हाईकोर्ट की एकल और डिवीजन बेंच दोनों के समक्ष चुनौती दी गई थी। हालांकि, दोनों बार याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

    प्रासंगिक तथ्यों को देखने के बाद, अदालत ने कहा कि एक बार बर्खास्तगी के आदेश को औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, उसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाले नए संदर्भ की अनुमति नहीं थी।

    अदालत ने कहा,

    "यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 को अंतिम रूप दिया गया था, जो कि श्रम न्यायालय की तुलना में एक उच्च मंच है।"

    यद्यपि उक्त तथ्य को हाईकोर्ट के समक्ष इंगित किया गया था, इसने इस पहलू पर विचार नहीं किया और बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की , जिसे औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

    इन टिप्पणियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि किए गए श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और अपील में याचिका की अनुमति दी।

    "हाईकोर्ट ने रिट याचिका / रिट अपील को खारिज करने में एक बहुत ही गंभीर त्रुटि की है जो श्रम न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के निर्णय और आदेश की पुष्टि करता है।"

    केस: राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम भरत सिंह झाला (मृत) पुत्र श्री नाथू सिंह, कानूनी वारिस और अन्य के माध्यम से | सिविल अपील सं. 6942/ 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 818

    हेडनोट्स

    श्रम कानून - औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947- एक बार बर्खास्तगी के आदेश को औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा उसके सामने पेश किए गए सबूतों की सराहना पर अनुमोदित कर दिया गया, उसके बाद औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्ष पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है। औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्षों के विपरीत श्रम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता -पैरा 5.2

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