एक साल का एलएलएम कोर्स समाप्त होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए नया ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होगा

LiveLaw News Network

5 Jan 2021 11:10 PM IST

  • एक साल का एलएलएम कोर्स समाप्त होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए नया ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होगा

    One Year LL.M. Course To Be Abolished, New All India Entrance Test For PG Admission To Be Introduced

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन (पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल, एग्जीक्यूटिव, वोकेशनल, क्लीनिकल एंड अदर कंटीन्यूइंग एजुकेशन) रूल्स, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें लॉ (एलएलएम) में एक साल की मास्टर डिग्री को खत्म करने का प्रयास किया गया है।

    नए नियम के अनुसार,

    " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2013 में भारत में शुरू किए गए (अधिसूचना के अनुसार) एक वर्ष की अवधि के लॉ मास्टर डिग्री प्रोग्राम इस अकादमिक सत्र तक ऑपरेटिव और मान्य रहेगा। इस दौरान इन नियमों को अधिसूचित और लागू किया जाएगा, लेकिन इसके बाद देश के किसी भी विश्वविद्यालय में ये मान्य नहीं होगा।"

    नए नियम, 2 जनवरी को अधिसूचित किए गए जिनमें कहा गया कि पोस्ट ग्रेजुएट (स्नातकोत्तर डिग्री) लॉ में मास्टर डिग्री एलएलएम चार सेमेस्टर में दो साल की अवधि का होगा। इसके अलावा, एलएलएम पाठ्यक्रम केवल कानून स्नातक तक ही सीमित है।

    नियम में कहा गया है कि

    "बार काउंसिल ऑफ इंडिया (या तो सीधे या इसके ट्रस्ट के माध्यम से) प्रतिवर्ष सभी विश्वविद्यालयों में लॉ में मास्टर डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (पीजीसीईटीएल) आयोजित कर सकती है। जब पीजीसीईटीएल पेश किया जाएगा, तब संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा इसका पालन किया जाएगा। पीजीसीईटीएल शुरू करने के बाद छात्रों को टेस्ट की मेरिट सूची से प्रवेश देना अनिवार्य होगा। "

    नियम में यह भी कहा गया है कि पीजीपीएल पाठ्यक्रम (एलएलएम कार्यक्रम) का इंट्रोड्यूज़ करना और उसे संचालित करना विश्वविद्यालय की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है और इसे किसी भी संबद्ध संस्थानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

    अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:

    i) कोई भी विश्वविद्यालय किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय या क्षेत्र या अनुशासन में स्नातक (या एलएलबी) की डिग्री (एलएलएम) प्रदान नहीं करेगा।

    ii) डिग्री जैसे कि, BA.LL.B. या BBA.LL.B या B.Sc. LL.B. कम से कम पांच साल की अवधि के अध्ययन के बाद दी जाए।

    ओपन सिस्टम में किसी भी स्नातक, जैसे बिजनेस लॉ या ह्यूमन राइट, या एलएलबी / आईबीएल / एलएलबी के बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून की पेशकश की कानून की किसी विशेष शाखा में मास्टर डिग्री अपेक्षित प्रवेश स्तर योग्यता के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

    लॉ (एलएलएम) में मास्टर डिग्री के रूप में लेकिन किसी भी अन्य तरीके से नामित किया जा सकता। बिजनेस लॉ में मास्टर डिग्री (एमबीएल) के रूप में नामित किया जा सकता है; मास्टर इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी (एमजीपीपी), मास्टर इन ह्यूमन राइट्स (एमएचआर), मास्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लॉज (एमआईएल) आदि, जिन्हें एलएलएम के समकक्ष नहीं माना जा सकता।

    एलएलएम एक विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई डिग्री, जो समकक्ष एलएलबी के बिना की गई हो, भारतीय एलएलएम डिग्री के समकक्ष नहीं होगी।

    एलएलएम के समतुल्यता के परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए। किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद ही एलएलबी प्राप्त किया जाना चाहिए।

    किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त एक वर्षीय एलएलएम डिग्री भारतीय एलएलएम के समकक्ष नहीं है। हालाँकि एक वर्ष एल.एल.एम. समकक्ष एलएलबी के बाद प्राप्त की गई डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री कम से कम एक वर्ष के लिए एक भारतीय विश्वविद्यालय में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए संबंधित व्यक्ति को हकदार कर सकती है, ताकि इस तरह के एक वर्ष एलएलएम पर विचार किया जा सके। विजिटिंग फैकल्टी / इंटर्न फैकल्टी / क्लिनिकल फैकल्टी के रूप में एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ डिग्री एक वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त मास्टर डिग्री के समकक्ष मानी जा सकती है।

    अधिसूचना डाउनलोड करेंं


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