भारत से बाहर हुए अपराध : केंद्र सरकार संज्ञान के बाद भी सहमति दे सकती है : सुप्रीम कोर्ट 

LiveLaw News Network

9 March 2020 12:29 PM IST

  • भारत से बाहर हुए अपराध : केंद्र सरकार संज्ञान के बाद भी सहमति दे सकती है : सुप्रीम कोर्ट 

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध पर संज्ञान लेने के बाद भी केंद्र सरकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत मंजूरी दे सकती है।

    दरअसल CrPC की धारा 188 का प्रावधान यह प्रदान करता है कि भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध, जिसे केंद्र सरकार की पहले मंजूरी नहीं दी गई, भारत में उसकी जांच या ट्रायल नहीं किया जाएगा।

    यह ध्यान में रखते हुए कि आरोपियों के खिलाफ आरोपित अपराध ऑस्ट्रेलिया में किए गए हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

    उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील में न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा:

    हमारे फैसले में थोटा वेंकटेश्वरलू बनाम एपी राज्य और अन्य '[2011 (9) SCC 527]) में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार संज्ञान के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत पिछली मंजूरी दे सकती है। इस मामले के मद्देनजर, एफआईआर में आगे की जांच को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी।

    थोटा वेंकटेश्वरलु बनाम स्टेट ऑफ ए पी

    इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या एक ही लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराधों की एक श्रृंखला के संबंध में, जिनमें से कुछ भारत के भीतर और कुछ भारत के बाहर अंजाम दिए गए थे।

    ऐसे अपराधों को बिना केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के एक साथ चलाया जा सकता है, जैसा कि CrPC की धारा 188 में परिकल्पित है।इस प्रकार आयोजित किया गया :

    • CrPC की धारा 188 की भाषा से यह स्पष्ट है कि जब भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर अपराध किया जाता है, तो उसे ऐसे अपराधों के संबंध में निपटाया जा सकता है जैसे कि वे भारत में किए गए थे। हालांकि, यह साबित करता है कि इस तरह के अपराधों के बारे में केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी मिलने के बाद ही जांच की जा सकती है या मुकदमा चलाया जा सकता है।

    • धारा 188 के अनंतिम, जिसे यहां से हटा दिया गया है, केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के अलावा, अनुभाग के पूर्व भाग में उल्लिखित किसी भी अपराध की जांच या मुकदमा चलाने के लिए जांच प्राधिकरण की शक्तियों का एक हिस्सा है। हालांकि, ट्रायल के चरण तक पहुंचने पर ही ये लागू होता है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ट्रायल शुरू होने तक धारा 188 के संदर्भ में कोई भी अनुमोदन आवश्यक नहीं है। भारत में अपराध का ट्रायल करने के फैसले के बाद के बाद ही यह महसूस जाता है कि ट्रायल

    शुरू होने से पहले केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी की आवश्यकता होगी।

    • संज्ञान लेने के चरण तक केंद्र सरकार से CrPC की धारा 188 के तहत पूर्ववर्ती मंज़ूरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि केंद्र सरकार के पिछले अनुमोदन के बिना ट्रायल संज्ञान चरण से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मजिस्ट्रेट भारत में होने वाले अपराधों के संबंध में अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए और अन्य सभी कथित अपराधों में बिना रोक-टोक किए, मुकदमे को शुरू करने और निर्णय को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।

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