आतंक की दोषी के लिए कोई सहानुभूति नहीं : SC ने ISIS का प्रचार कर रही महिला की 7 साल की सजा बहाल की [ऑर्डर पढ़ें]

LiveLaw News Network

4 Aug 2019 11:07 PM IST

  • आतंक की दोषी के लिए कोई सहानुभूति नहीं : SC  ने ISIS का प्रचार कर रही महिला की 7 साल की सजा बहाल की [ऑर्डर पढ़ें]

    सजा को कम करने के लिए उच्च न्यायालय के पास एकमात्र आधार सहानुभूति था। रिकॉर्ड पर सामग्री A2-यास्मीन द्वारा निभाई गई भूमिका को इंगित करती है। यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी के समय, अफगानिस्तान रवाना होने के दौरान, कुछ आपत्तिजनक सामग्री उसके पास मिली थी।

    केरल उच्च न्यायालय के निर्णय से असहमत होकर सुप्रीम कोर्ट ने ISIS विचारधारा के प्रचार के लिए दोषी एक महिला यास्मीन को सात साल कैद की सजा बहाल कर दी। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने हालांकि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत अपराधों से बरी कर दिया।

    उच्च न्यायालय के फैसले कि इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड सीरिया (ISIS) की विचारधारा का समर्थन करना भारत के साथ गठबंधन में एशियाटिक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बराबर नहीं होगा, इसे भी बरकरार रखा गया।

    पीठ ने आईपीसी की धारा 120 बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 38 के तहत दोषसिद्धी और सजा को चुनौती देने वाली यास्मीन की अपील को भी खारिज कर दिया। भारत सरकार द्वारा यास्मीन को आईपीसी की धारा 125 और UAPA की धारा 39 और 40 के तहत अपराधों के मामले में बरी करने के खिलाफ दायर अपील भी खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा:

    UAPA की धारा 39 और 40 के लिए इन प्रावधानों के संबंध में कुछ ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती है जिनके लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है। UAPA की धारा 39 को आकर्षित करने के लिए एक आतंकवादी संगठन का समर्थन तीन खंडों (ए ), (बी) और (सी) के उप खंड (1) के किसी भी अर्थ में होना चाहिए। इसी तरह धारा 40 में संतुष्टि के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का दोषी कहा जा सकता है। उन विशेषताओं में से कोई भी A2-यास्मीन के खिलाफ स्थापित नहीं है। इसलिए धारा 39 और 40 के तहत आरोपों के संबंध में बरी करना उच्च न्यायालय द्वारा सही तरीके से दर्ज किया गया था। ''

    UAPA की धारा 38 एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध को परिभाषित करती है, धारा 39 आतंकवादी संगठन को समर्थन से संबंधित और धारा 40 आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने के अपराध से संबंधित है। अदालत ने कहा :

    "हमें हालांकि यह बताना होगा कि धारा 39 का अवलोकन करना सही नहीं था कि यदि कोई व्यक्ति धारा 38 के तहत दंडनीय है तो धारा 39 सतही हो जाती है। "

    हमारे विचार में, इन दोनों खंडों और उनके संचालन के क्षेत्र अलग-अलग हैं। एक आतंकवादी संगठन के साथ अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से, जबकि अन्य धारा आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन के साथ धन प्रदान करने या मीटिंग की व्यवस्था या प्रबंधन में सहायता करने के लिए; या आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए एक बैठक को संबोधित करने से संबंधित है। "

    भारत सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा :

    "आईपीसी की धारा 125 के तहत अपराध के संबंध में इस मामले की उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से सराहना की गई थी और हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के साथ पूर्ण रूप से सहमत हैं। UAPA की धारा 39 और 40 के तहत, इन प्रावधानों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसे तत्व जिनके संबंध में रिकॉर्ड पर कोई तथ्य साक्ष्य नहीं है। UAPA की धारा 39 के लिए आकर्षित करने के लिए, एक आतंकवादी संगठन का समर्थन तीन खंडों में से किसी एक के अर्थ के भीतर होना चाहिए (क), (ख) और (ग) ) की उपधारा (1)। इसी प्रकार, धारा 40 में संतुष्टि के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का दोषी कहा जा सकता है। उन विशेषताओं में से कोई भी A2-यास्मीन के खिलाफ स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए धारा 39 और 40 के तहत आरोपों से बरी करना उच्च न्यायालय द्वारा सही तरीके से दर्ज किया गया था। " हालांकि पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा सजा में कमी के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को अनुमति दी।

    NIA कोर्ट की 7 साल की जेल की सजा को बहाल करते हुए पीठ ने कहा:

    "सजा को कम करने के लिए उच्च न्यायालय के पास एकमात्र आधार सहानुभूति था। रिकॉर्ड पर सामग्री A2-यास्मीन द्वारा निभाई गई भूमिका को इंगित करती है। यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी के समय, अफगानिस्तान रवाना होने के दौरान, कुछ आपत्तिजनक सामग्री उसके पास मिली थी। उसकी भागीदारी और भागीदारी की तीव्रता स्पष्ट रूप से तय गई थी। इन परिस्थितियों में, सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के लिए कोई जगह नहीं थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा की मात्रा बिल्कुल सही और पर्याप्त थी। "

    IPC की धारा 120 बी और UAPA की धारा 38 की पुष्टि करते हुए पीठ ने आगे कहा:

    रिकॉर्ड के साक्ष्य, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा यहां टिप्पणियों में उद्धृत किया गया है, यह स्थापित करता है कि A1 IS की विचारधारा का प्रचार कर रहा था और अन्य बातों के साथ गैर-मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की वकालत कर रहा था ; A2-यासमीन द्वारा उसकी कक्षाओं में भाग लिया गया था; इस तरह के भाषणों से संबंधित वीडियो उसके पास से पाए गए थे जब उसे गिरफ्तार किया गया था; और वह A1 के इशारे पर अफगानिस्तान जाने का प्रयास कर रही थी। ये विशेषताएं निश्चित रूप से उसके उद्देश्य के अस्तित्व को इंगित करती हैं।



    Tags
    Next Story