अगर सदस्य हेट स्पीच में लिप्त रहते हैं तो राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने की शक्ति नहीं : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

14 Sep 2022 6:39 AM GMT

  • अगर सदस्य हेट स्पीच में लिप्त रहते हैं तो राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने की शक्ति नहीं : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसके पास किसी राजनीतिक दल की मान्यता वापस लेने या उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का कानूनी अधिकार नहीं है, अगर कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच में लिप्त होते हैं।

    हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में दायर जवाबी हलफनामे में, आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014) के मामले में भारत के विधि आयोग को यह प्रश्न भेजा था कि क्या यदि कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच का अपराध करते हैं, तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने, उसे या उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने वाले की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट ने न तो अदालत के इस सवाल का जवाब दिया कि क्या भारत के चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल को या उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, यदि कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच का अपराध करते हैं। और न ही स्पष्ट रूप से हेट स्पीच के खतरे को रोकने के लिए भारत के चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए संसद को कोई सिफारिश की। हालांकि, विधि आयोग ने सुझाव दिया कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन किए जाएं।"

    चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने के लिए आईपीसी और आरपी अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए

    चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि "चुनावों के दौरान 'हेट स्पीच' और 'अफवाह फैलाने' को नियंत्रित करने वाले किसी विशिष्ट कानून के अभाव में, भारत का चुनाव आयोग आईपीसी और आरपी अधिनियम, 1951 के विभिन्न प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित करता है कि राजनीतिक दलों के सदस्य या यहां तक कि अन्य व्यक्ति भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने के प्रभाव के बारे में बयान ना दें ।"

    भारत के चुनाव आयोग के निदेशक (कानून) द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामे में बताया गया है कि हेट स्पीच को भारत में किसी भी मौजूदा कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो हेट स्पीच पर असर डालते हैं जैसे:

    भारतीय दंड संहिता - धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 153बी (आरोप, राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे), 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, इरादा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों का उच्चारण करना), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान)

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम - धारा 8 (कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता), 123(3A) (भ्रष्ट आचरण), 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना)

    दंड प्रक्रिया संहिता - धारा 95 (कुछ प्रकाशनों को ज़ब्त घोषित करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति), 107 (अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा), 144 (उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति)

    चुनाव आयोग द्वारा जवाब में यह भी बताया गया कि हेट स्पीच के मुद्दे को प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और जफर इमाम नकवी बनाम भारत निर्वाचन आयोग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रवासी भलाई संगठन में, अदालत ने हेट स्पीच को परिभाषित करने और इसके खतरे को रोकने के लिए ईसीआई को मजबूत करने के लिए संसद को सिफारिशें करने के लिए मामले को विधि आयोग के पास भेजा था। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में धारा 153सी और 505ए को शामिल करते हुए आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2017 की सिफारिश की थी। यह भी सिफारिश की गई थी कि आदर्श आचार संहिता में भी संशोधन किया जाना चाहिए, हालांकि चुनाव आयोग को मजबूत करने के संबंध में विधि आयोग द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

    आदर्श आचार संहिता में हेट स्पीच को नियंत्रित करने के प्रावधान हैं-

    एक उपाय के रूप में, जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि ईसीआई ने आदर्श आचार संहिता में संशोधन किया है और यदि इसे ईसीआई के ध्यान में लाया जाता है, "कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट किसी भी भाषण में लिप्त है जो धर्म, जाति, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना बढ़ावा देता है, या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, भारत का चुनाव आयोग इस पर सख्ती से ध्यान देता है और संबंधित उम्मीदवार या व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है।"

    चुनाव आयोग उम्मीदवार को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रचार करने या यहां तक कि एक आपराधिक शिकायत शुरू करने से सावधान करने के लिए एडवाइजरी जारी करने जैसे उपाय भी करता है।

    चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि क्या करें और क्या न करें की एक सूची तैयार की गई है, जिसे सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है।

    चुनाव आयोग ने यह भी प्रस्तुत किया कि आदर्श आचार संहिता ने आईपीसी और आरपी अधिनियम में कुछ प्रथाओं को भ्रष्ट प्रथाओं और चुनावी अपराधों के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह भी बताया गया कि किसी भी उम्मीदवार या उसके एजेंट के खिलाफ किसी भी भ्रष्ट आचरण के लिए आरपी अधिनियम की धारा 100 के तहत एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा में भी कहा है कि किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा वोट देने या मतदान से परहेज करने की कोई अपील, जो धर्म, जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर दूसरे की चुनावी संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, आरपी अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। चुनाव आयोग ने अभिराम सिंह बनाम सी डी कोमाचेन का भी हवाला दिया।

    ईसीआई अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका का जवाब दे रहा था।

    अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य - डब्लू पी (सी) 943/2021

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