इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी समाचार चैनलों, सोशल मीडिया पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं : प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया

LiveLaw News Network

15 April 2020 2:45 AM GMT

  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी समाचार चैनलों, सोशल मीडिया पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं : प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया

    भारतीय प्रेस परिषद ने स्पष्ट किया कि उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी समाचार चैनलों, सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप / ट्विटर / फेसबुक पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    प्रेस परिषद ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा,

    "इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप / ट्विटर / फेसबुक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।"

    प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 14 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक समाचार पत्र या समाचार एजेंसी पर शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

    प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 की धारा 14, समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या संबंधित पत्रकार को समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार के आचरण को अस्वीकार करने या उसे रोकने का अधिकार देती है, यदि काउंसिल पाती है कि समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकार नैतिकता या सार्वजनिक स्वाद के मानकों के खिलाफ नाराजगी जताई है या संपादक या कामकाजी पत्रकार ने कोई पेशेवर कदाचार किया है।

    प्रेस काउंसिल (प्रोसीजर फॉर इनक्वायरी) विनियम, 1979 का पालन करके काउंसिल द्वारा प्रिंट मीडिया के विरूद्ध शिकायतें की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सी के प्रसाद पीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं।



    Next Story