'लोकसभा और कुछ विधानसभाओं में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों से जवाब मांगा
Brij Nandan
14 Feb 2023 4:42 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार और पांच राज्यों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा और पांच राज्यों की राज्य विधानसभाओं के डिप्टी स्पीकर के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
ये मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 के अनुसार, राज्य विधानसभाओं के लिए डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है।
उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और मणिपुर राज्यों में डिप्टी स्पीकर नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिका में मणिपुर का उल्लेख नहीं किया गया है।
कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। पीठ ने भारत के अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि से भी मामले में सहायता करने का अनुरोध किया।
सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"लोकसभा और इन राज्यों की विधानसभाओं दोनों में, डिप्टी स्पीकर का पद नहीं भरा गया है। लोकसभा के लिए अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 178 राज्य विधानसभाओं के लिए ऐसा करता है।“
अनुच्छेद 93 के अनुसार-
"लोगों का सदन यानी लोकसभा दो सदस्यों को क्रमश: स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेगी।"
इसके अलावा, अनुच्छेद 178 में कहा गया है,
"किसी राज्य की प्रत्येक विधान सभा के दो सदस्यों को क्रमश: स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेगी।"
केस टाइटल: शारिक अहमद बनाम यूओआई और अन्य। WP(C) संख्या 126/2023 जनहित याचिका