'पूर्ण बेंच द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया': सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हाईकोर्ट द्वारा 19 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के निर्णय को चुनौती दी गई

LiveLaw News Network

3 July 2021 11:01 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 19 वकीलों (जिसमें 2 महिला वकील शामिल हैं) को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नामित करने की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई है।

    अधिवक्ता मलक मनीष भट्ट ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि अधिसूचना को अवैध रूप से नियम 9 से 11 के विपरीत और इंदिरा जयसिंह मामले में जारी निर्देशों के विपरीत तैयार किया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि अंकों के मानदंड, अंतिम सूचियां या सिफारिशें अवैध रूप से तैयार की गई हैं न कि अंकों/रैंकिंग और मैरिट के अनुसार और कभी भी 112 उम्मीदवारों के पूरे परिणाम को पूर्ण न्यायालय के समक्ष अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया।

    उल्लेखनीय है कि पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने 28 मई को 19 वकीलों (2 महिला अधिवक्ताओं सहित) को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नामित किया।

    पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक पूर्ण-न्यायालय की बैठक में निर्णय लिया है।

    याचिकाकर्ता के तर्क

    याचिका में कहा गया है कि इंदिरा जयसिंह के मामले के अनुसरण में नियम बनाए गए और आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसकी कट-ऑफ तिथि 04-04-2019 थी और 113 आवेदन प्राप्त हुए थे।

    याचिका में इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि हाल ही में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अचानक 19-05-2021 को 113 आवेदकों को शारीरिक रूप से उच्च न्यायालय परिसर में आश्चर्यजनक रूप से बुलाया गया था।

    याचिका में कहा गया है कि,

    "स्थायी समिति 20 से 22 मई 2021 [लगभग 8 घंटे] के बीच इस तरह की बातचीत के दौरान ऑनलाइन बैठ की और 112 उम्मीदवारों में से प्रत्येक को मुश्किल से एक मिनट का समय दिया [एक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन दो साल से रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए]।"

    याचिका में इसके अलावा कहा गया है कि कथित तौर पर 41 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई थी और 23 मई, 2021 को कथित तौर पर एक अन्य सूची तैयार की गई और 25-05-2021 को सभी उम्मीदवारों की योग्यता का खुलासा किए बिना 27 अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची सर्कुलेट की गई।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऐसे 85 उम्मीदवारों का भाग्य, उनमें से कुछ 40 साल के उचित, सुसंगत और अच्छे प्रैक्टिस के साथ, जिनमें से कई अतीत में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं और जो पिछले 07 वर्षों से वरिष्ठ पद का इंतजार कर रहे हैं। नियम 9 से 11 का घोर उल्लंघन करते हुए 19.05.2021 से 26.05.2021 तक 07 दिनों में मामले में तेजी से निर्णय लिया गया।

    याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि जाहिर है, 85 उम्मीदवारों के किसी भी एजेंडा, डेटा या सामग्री के अभाव में नियम 10 के तहत पूर्ण बेंच द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया।

    याचिका में प्रार्थना

    1. मामले के पूर्ण अभिलेखों को प्रस्तुत करना और उन्हें आपूर्ति/सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया जाना चाहिए और वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान संरक्षित रखा जाना चाहिए।

    2. अधिसूचना दिनांक 28.05.2021 को निरस्त करने का निर्देश दिया जाए क्योंकि यह अवैध रूप से नियम 9 से 11 तक तथा इंदिरा जयसिंह मामले द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत तैयार किया गया है।

    3. आधिकारिक प्रतिवादियों को निर्देश दिनांक 15.03.2018 के प्रासंगिक नियमों और 07.03.2019 को जारी नोटिस के अनुसरण में न्यायालय के निर्देशों और वरिष्ठ पद के लिए अधिवक्ताओं की सूची को फिर से तैयार करने और पुन: तैयार करने में प्रासंगिक नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिया जाए।

    4. स्थायी समिति को नियम 9 और 10 और न्यायालय के निर्देशों के दायरे में सख्ती से काम करने और केवल उद्देश्य मानदंडों के आधार पर मैरिट सूची घोषित करने और पूर्ण परिणाम को पूर्ण न्यायालय के समक्ष अनुमोदन के लिए रखने का निर्देश दिया जाए।

    5. जब तक मामला कोर्ट के समक्ष लंबित है तब तक के लिए अधिसूचना दिनांक 28.05.2021 के संचालन पर रोक लगाई जाए।

    Next Story