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टाटा संस : रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की प्रतिकूल टिप्पणियां वापस लेने की याचिका NCLAT ने खारिज की

LiveLaw News Network
6 Jan 2020 6:16 AM GMT
टाटा संस : रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की  प्रतिकूल टिप्पणियां वापस लेने की याचिका NCLAT ने खारिज की
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नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सोमवार को 18 दिसंबर के फैसले में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग करने वाली कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सायरस मिस्त्री को टाटा संस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बहाल करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने माना कि फैसले ने RoC पर कोई आकांक्षा नहीं रखी है।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को 18 दिसंबर के उस फैसले में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग करने वाली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें टाटा संस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सायरस मिस्त्री की बहाली का आदेश दिया गया था।

न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यह स्पष्ट करने के लिए एक पंक्ति जोड़ी जाएगी कि फैसले की टिप्पणियों में RoC पर कोई आशंका व्यक्त नहीं की गई है। दरअसल कंपनी अधिनियम की धारा 420 (2) और 424 (1) के तहत स्थानांतरित, NCLAT नियम, 2016 के नियम 11 के साथ दाखिल आवेदन में फैसले के पैराग्राफ 166-187 में संशोधन की मांग की गई है।

NCLAT की टिप्पणी इस निष्कर्ष के संदर्भ में की गई थी कि टाटा संस का "निजी कंपनी" के रूप में रूपांतरण अवैध था। रजिस्ट्रार के अनुसार उक्त पैराग्राफ में उन टिप्पणियों को रिकॉर्ड किया गया है जो अपने वैधानिक कर्तव्यों के पालन में RoC मुंबई की कार्रवाइयों के विरुद्ध हैं। RoC के आवेदन में कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित सख्त टिप्पणी "अनुचित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसके लिए आवश्यक है कि संबंधित पक्ष को उसके खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए।"

RoC ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 181 में अवलोकन कहता है कि टाटा संस ने कंपनी की प्रकृति को बदलने के लिए जल्दबाज़ी की थी, जो RoC की मदद से प्रभावित हुई थी, रजिस्ट्रार पर आशंका पैदा करती है। उसी का हवाला देते हुए, रजिस्ट्रार ने कहा कि:

'हम कर्तव्य या वैधानिक कार्य करने के लिए बाध्य हैं। हमने कंपनी की मदद नहीं की। ' अपीलीय ट्रिब्यूनल ने RoC के दावों का जवाब देते हुए कहा कि फैसले के ऑपरेटिव हिस्से के लिए संशोधन की मांग की गई है। यह कहा: 'ये हमारे निष्कर्ष हैं, यदि आपको आदेश के ऑपरेटिव भाग में कोई समस्या है तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।'

पीठ ने आगे कहा,

'टाटा संस आपकी मंजूरी के बिना कंपनी का स्वरूप नहीं बदल सकता था। आदेश में 'जल्दबाजी' शब्द कंपनी को संदर्भित करता है न कि RoC को। हमारा आदेश किसी भी उद्देश्य से नहीं पारित किया गया था और यह RoC पर कोई आशंका नहीं रखता है। ' 'ऐसा लगता है कि आप कंपनी के लिए बहस कर रहे हैं।"

इस दौरान RoC ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान कंपनी अधिनियम किसी कंपनी को निजी के रूप में निर्धारित करने के लिए कोई सदस्यता सीमा प्रदान नहीं करता है। उक्त संशोधन 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के उद्देश्य के अनुरूप लाया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने उक्त दलीलों की रिकॉर्डिंग करते हुए कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 66 के अनुसार, संसद ने नियमों को केंद्र सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी है।आदेश सुरक्षित कर दिया गया है और सोमवार तक आवेदक को सूचित किया जाएगा।

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