'पत्रकारिता पर आतंकवाद के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता': मीडिया समूहों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब्ती पर मानदंड की मांग की
Sharafat
5 Oct 2023 9:00 AM IST
'न्यूज़क्लिक' से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर दिल्ली पुलिस की सिलसिलेवार छापेमारी के मद्देनजर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और कई अन्य मीडिया संगठनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका से मांग की है कि कदम उठाएं और मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसियों के दमनकारी इस्तेमाल को खत्म करें। उन्होंने पुलिस द्वारा पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने पर न्यायपालिका से दिशानिर्देश देने की मांग की है।
पत्र में कहा गया है, ''..पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम ने हमारे पास आपकी अंतरात्मा से संज्ञान लेने और हस्तक्षेप करने की अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक निरंकुश पुलिस राज्य आदर्श बन जाए।''
पत्र में न्यायपालिका से संविधान में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया गया है।
पत्र में कहा गया है,
“सच्चाई यह है कि आज भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग खुद को प्रतिशोध के खतरे के तहत काम करता हुआ पाता है और यह जरूरी है कि न्यायपालिका सत्ता का सामना बुनियादी सच्चाई से करे- कि एक संविधान है जिसके प्रति हम सभी जवाबदेह हैं।''
3 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल 'न्यूज़क्लिक' से जुड़े 46 लेखकों, संपादकों, पत्रकारों के घरों की तलाशी ली। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त कर लिए गए। “ यूएपीए का आह्वान विशेष रूप से भयावह है।
पत्र में कहा गया है, ''पत्रकारिता पर 'आतंकवाद' के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है: इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि आखिरकार यह कहां जाता है।'
पत्र में बताया गया है कि हाल के दिनों में कई मौकों पर देश की जांच एजेंसियों को प्रेस के खिलाफ हथियार बनाया गया है। उत्पीड़न के साधन के रूप में और स्वतंत्र प्रेस पर अंकुश लगाने के साधन के रूप में पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद के मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पत्र में कहा गया है,
“…मीडिया की धमकी समाज के लोकतांत्रिक ताने-बाने को प्रभावित करती है। और पत्रकारों को एक केंद्रित आपराधिक प्रक्रिया के अधीन करना क्योंकि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनके कवरेज को अस्वीकार करती है, प्रतिशोध की धमकी से प्रेस को शांत करने का एक प्रयास है - वही घटक जिसे आपने स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में पहचाना है।''
पत्र में सिद्दीकी कप्पन के मामले का हवाला दिया गया है, जिन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले उन्होंने 2 साल से अधिक समय जेल में बिताया था। पत्र में फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनकी यूएपीए आरोपों के तहत हिरासत में रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी।
"हिरासत में फादर स्टेन स्वामी की दुखद मौत इस बात की याद दिलाती है कि आतंकवाद से लड़ने की आड़ में अधिकारी मानव जीवन के प्रति कितने उदासीन हो गए हैं।"
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