एमबीबीएस: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के प्रयासों की संख्या सीमित करने वाले एनएमसी विनियमों के खिलाफ हाईकोर्ट्स में दायर याचिकाओं को ट्रांसफर करने से इनकार किया

Brij Nandan

22 Nov 2022 10:29 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (21 नवंबर) को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एमबीबीएस परीक्षा पास करने के प्रयासों की संख्या को चार तक सीमित करने वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा 2019 में बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

    याचिका में दिल्ली, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए दायर की गई थी।

    भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर को दिए गए अपने फैसले से नियम को बरकरार रखते हुए मामले का फैसला किया है।

    यह मुद्दा NMC द्वारा 04.11.2019 को अधिसूचित स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन), 2019 पर विनियम के विनियम 7.7 से संबंधित है, जो यह आदेश देता है कि एक उम्मीदवार को फस्ट प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए चार से अधिक प्रयासों की अनुमति नहीं दी जाएगी। विनियम में यह भी कहा गया है कि फस्ट प्रोफेशनल पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने की कुल अवधि चार (4) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा देश भर में बड़ी संख्या में मेडिकल छात्रों को प्रभावित करता है और उच्च न्यायालय इसके विपरीत विचार कर रहे हैं।

    उन्होंने पीठ को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि नियमन 7.7 का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक उदार दृष्टिकोण लिया है, जिससे छात्रों को चार प्रयासों के बाद भी परीक्षा देने की अनुमति मिल गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किए बिना सुनवाई स्थगित कर दी है।

    वकील ने कहा कि 2019 से पहले शुरू होने वाले बैचों के लिए 2019 के नियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से गंभीर कठिनाई होगी, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान पाठ्यक्रम बाधित हो गए थे।

    जब पीठ ने पूछा कि याचिकाकर्ता कौन हैं, तो वकील ने जवाब दिया कि उनमें से तीन ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है और उनमें से एक ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

    पीठ ने कहा कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही मामले का फैसला कर दिया है, तो इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने का कोई सवाल ही नहीं है।

    पीठ ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपना उपाय करें। इसने आगे कहा कि अगर याचिकाओं को एक ही उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो इससे छात्रों को कठिनाई होगी।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा,

    "देखिए यह कितना कठिन होगा। अगर हम राजस्थान के गांवों के छात्रों की याचिका को केरल ट्रांसफर करते हैं, तो क्या वे केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ पाएंगे? या यदि हम राजस्थान ट्रांसफर करते हैं, तो क्या केरल के छात्र आगे बढ़ सकते हैं?" राजस्थान में मामला?"

    पीठ ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है तो उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर फैसला कर सकता है। जैसा कि वकील ने ट्रांसफर याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता मांगी, पीठ ने इसे वापस ले लिया के रूप में खारिज कर दिया।

    केरल हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है जो छात्रों को विवादित नियम के तहत जबरदस्ती की कार्रवाई से बचाता है।

    केस टाइटल: रिटिम्ब्रा अन्य बनाम भारत संघ और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और अन्य | ट्रांसफर याचिका (सिविल) नंबर 2455-2458/2022

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