महाराष्ट्र में सरकार बनाने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर रविवार को करेगा सुनवाई

LiveLaw News Network

23 Nov 2019 9:12 PM IST

  • महाराष्ट्र में सरकार बनाने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर रविवार को करेगा सुनवाई

    महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने के नाटकीय फैसले के खिलाफ शनिवार सुबह एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रविवार को सुबह 11.30 बजे सुनवाई करेगा।

    एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में आज सुबह राज्यपाल द्वारा भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। भाजपा ने एनसीपी के अजित पवार के गुट के कुछ विधायकों और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया।

    शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी द्वारा दायर याचिका में कहा,

    "राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए 288 सदस्यीय सदन में 154 सदस्यों वाले "महा विकास अगाड़ी" गठबंधन की अनदेखी करते हुए असंवैधानिक तरीके से आमंत्रित किया।

    याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से राज्यपाल के भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के निर्णय को "असंवैधानिक, मनमाना, गैरकानूनी, शून्य और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित करने की मांग की।"

    याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं (शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस) के राजनीतिक गठबंधन ने सदन में स्पष्ट बहुमत का गठन किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अल्पमत सरकार को स्थापित करने में माननीय राज्यपाल की कार्यवाही कानून के बुनियादी नियम और बहुमत के संसदीय शासन के नियम के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।

    याचिका के अनुसार, बहुमत दिखाने के लिए भाजपा ने राज्यपाल के सामने कोई वस्तुगत सामग्री नहीं रखी है। भाजपा द्वारा विधायकों के समर्थन में या विधायकों की परेड करके कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है। भाजपा स्पष्ट रूप से बहुमत के आंकड़े (144) से कम है। किसी भी स्थिति में भाजपा को दसवीं अनुसूची के दलबदल विरोधी प्रावधानों के विरोध में कानूनी संवैधानिक साधनों के माध्यम से बहुमत का समर्थन नहीं मिल सकता।

    याचिका की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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