जज के आवास पर मध्यरात्रि सुनवाई: मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK की आम परिषद को कोई भी प्रस्ताव पारित करने से रोका

Brij Nandan

23 Jun 2022 4:08 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने उस दिन पहले पारित सिंगल जज के आदेश के खिलाफ AIADMK की आम परिषद के सदस्य एम षणमुगम द्वारा दायर अपील पर फैसला करने के लिए आधी रात को सुनवाई की, जहां सिंगल जज ने पार्टी को अपने उप-नियमों में कोई संशोधन करने से रोकने से इनकार कर दिया था।

    अपीलों पर जस्टिस सुंदर मोहन और जस्टिस दुरईस्वामी ने पूर्व आवास पर सुनवाई की। पीठ ने पार्टी को पहले से स्वीकृत 23 प्रस्तावों के अलावा कोई अन्य प्रस्ताव करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि सदस्यों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या हो रहा है और इस तरह के एजेंडे के बिना कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है।

    सुनवाई करीब 12.30 बजे शुरू हुई और अंतरिम आदेश सुबह करीब साढ़े चार बजे सुनाया गया।

    इससे पहले बुधवार को, जस्टिस कृष्णन रामासामी ने पार्टी को अपने उपनियमों में संशोधन करने से रोकने से इनकार कर दिया था।

    अदालत ने कहा था कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें किसी पार्टी/एसोसिएशन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। यह एसोसिएशन/पार्टी के लिए संकल्प पारित करने और उप-नियमों को फ्रेम करने के लिए खुला है।

    उसी से व्यथित, अपीलकर्ताओं ने चीफ जस्टिस मुनीस्वर नाथ भंडारी से अपील की और अपील करने की अनुमति मांगी। देर रात भी वही दिया गया। खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद गुरुवार यह आदेश पारित किया।

    सिंगल बेंच ऑर्डर

    एकल पीठ ने कहा था,

    "वास्तव में, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी एसोसिएशन/पार्टी के आंतरिक मुद्दों के मामले में कोर्ट आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है। यह एसोसिएशन/पार्टी और उसके सदस्यों के लिए संकल्प पारित करने और एक विशेष उप-कानून, नियम या बनाने के लिए खुला छोड़ देता है। पार्टी के बेहतर प्रशासन के लिए नियमन चूंकि सामान्य परिषद के सदस्यों के बीच कोई निर्णय आता है, यह उनके सामूहिक विवेक के भीतर है और यह कोर्ट सदस्यों को किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए आग्रह नहीं कर सकता है।"

    अदालत ने देखा कि यह आम परिषद और उसके सदस्यों के लिए निर्णय लेने और प्रस्तावों को पारित करने के लिए है और अदालतें बैठकों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसलिए, अदालत ने कहा कि आम परिषद की बैठक निर्धारित समय पर चल सकती है।

    पूरा मामला

    02.06.2022 को 23.06.2022 को एआईएडीएमके पार्टी की आम परिषद की बैठक आयोजित करने की अधिसूचना जारी की गई थी। पार्टी की सामान्य परिषद के सदस्य एम षणमुगम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बैठक के संचालन का मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध किया कि कोई एजेंडा पेपर प्रसारित नहीं किया गया है।

    वादी की ओर से सीनियर एडवोकेट जी. राजगोपाल ने प्रस्तुत किया कि सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करने और नियमित व्यवसाय करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन परिषद की बैठक में पार्टी के उप-नियमों में कोई संशोधन करने के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक के उप-नियमों के नियम 20-ए (1) से (13) में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा कोई भी संशोधन मुकदमे के उद्देश्य को विफल कर देगा।

    एक अन्य वादी रामकुमार आदिथ्यन की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस रमन और एनजीआर प्रसाद ने तर्क दिया कि पिछले अवसरों पर, प्रस्ताव पारित किए गए थे और महासचिव के पद को समाप्त करने और समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पदों को सृजित करने में संशोधन किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि इन संशोधनों को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक आयोजित करने में कोई आपत्ति नहीं दी, सिवाय इसके कि सामान्य परिषद की बैठक में कोई और संशोधन नहीं होना चाहिए।

    पार्टी के चौथे प्रतिवादी/समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएच अरविंद पांडियन ने दलील दी कि उन्हें 23 विषयों का एजेंडा मिला है और बैठक के दौरान केवल उन्हीं पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उपनियमों में संशोधन के संबंध में कोई भी प्रस्ताव बिना उचित प्रक्रिया के पारित नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने यह भी कहा कि एजेंडा में जिन 23 विषयों को मंजूरी दी गई थी, उनमें से नियमों में संशोधन के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि पार्टी के मामले प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, इसलिए किसी नियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि कोई संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था, तो भी समन्वयक होने के नाते उनके पास उस पर कार्य करने और इस तरह के प्रस्ताव को प्रभावी नहीं करने के लिए उप-नियमों के तहत शक्तियां थीं।

    उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि आम परिषद की बैठक चल सकती है, लेकिन कोर्ट यह टिप्पणी कर सकता है कि किसी नियम या उप-कानून के संशोधन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए।

    संयुक्त समन्वयक एडप्पादी के पलानीस्वामी की ओर से सीनियर एडवोकेट विजय नारायण ने तर्क दिया कि पिछले अवसरों पर भी जहां महासचिव का पद समाप्त कर दिया गया है और नए पद सृजित किए गए हैं, कोई एजेंडा नहीं है और बैठक के दौरान मामलों को रखा गया था और प्रस्ताव पारित किए गए थे।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि संशोधन से पहले किसी भी एजेंडा को प्रसारित नहीं करना सामान्य प्रैक्टिस थी और आमतौर पर जब 1/5 सदस्य अनुरोध करते हैं और इसे भारी समर्थन का समर्थन मिलता है, तो संशोधन पारित हो जाता है।

    उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अदालत यह अनुमान नहीं लगा सकती कि आम परिषद की बैठक में क्या होने वाला है और इसलिए उस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता।

    उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी, एक निजी पार्टी होने के नाते किसी क़ानून से बाध्य नहीं है और यदि सदस्य प्रस्तावों से व्यथित हैं, तो यह उनके लिए हमेशा कानून के लिए ज्ञात तरीके से सहारा लेने के लिए खुला है।

    सभी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि सभी पक्षों ने आम परिषद की बैठक आयोजित करने में कोई आपत्ति नहीं की और आपत्ति केवल पार्टी के नियमों और विनियमों में संशोधन करने के संबंध में है।

    अदालत ने यह भी देखा कि किसी भी पक्ष ने अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया है और केवल इस आशंका पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि पार्टी के नियमों और विनियमों में संशोधन के संबंध में बैठक में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसलिए, अदालत किसी भी अंतरिम आदेश / निर्देश को पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है और कहा कि आम परिषद की बैठक निर्धारित समय पर चल सकती है।


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