चिट फंड (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पास, पढ़िए क्या हैं इसके प्रावधान
LiveLaw News Network
21 Nov 2019 10:45 AM IST
लोकसभा ने गुरुवार को चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया, ताकि चिट फंड क्षेत्र की क्रमबद्ध वृद्धि हो सके और लोगों को अधिक वित्तीय पहुंच प्रदान की जा सके। इस विधेयक को 5 अगस्त, 2019 को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था और इसे ध्वनि मत से पारित किया गया था।
उल्लेखनीय रूप से बिल को पिछली लोकसभा में भी पेश किया गया था, लेकिन फिर इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया जिसने अगस्त 2018 में अपनी सिफारिशें दीं।
इस विधेयक से चिट फंड अधिनियम 1982 में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो चिट फंड को नियंत्रित करता है। सदन में चर्चा के दौरान, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि समय पर धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए विधेयक पेश किया गया था। चर्चा के दौरान गरीबों का पैसा निकालने वाले चिट फंड प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
चिट फंड के तहत, लोग फंड में समय-समय पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं। समय-समय पर, ग्राहकों में से एक को फंड से पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए एक चिट निकालकर चुना जाता है।
विधेयक चिट फंडों को विभिन्न नामों के तहत मान्यता देता है, जिसमें कुरी, बिरादरी निधि, घूर्णन बचत, क्रेडिट संस्थान आदि शामिल हैं।
बिल की मुख्य विशेषताएं
शब्दों का प्रतिस्थापन
विधेयक क्रमशः चिट राशि, लाभांश और पुरस्कार राशि को सकल चिट राशि, छूट का हिस्सा और शुद्ध चिट राशि के साथ रखता है।
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राहकों की उपस्थिति
विधेयक यह बताता है कि जब कोई चिट निकाली जाती है तो कम से कम दो ग्राहकों को शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होना चाहिए।
फोरमैन का कमीशन
विधेयक में एक फोरमैन के अधिकतम कमीशन को चिट राशि के 5% से बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, बिल फोरमैन को सब्सक्राइबर से क्रेडिट बैलेंस के खिलाफ लेन का अधिकार देता है। (एक फोरमैन केवल चिट फंड का प्रबंधक है)
चिट की कुल मात्रा
विधेयक में चिट फंड की अधिकतम राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है जो इसके द्वारा एकत्र किया जा सकता है:
व्यक्ति: 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तथा
फर्म: 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक।
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