वायु प्रदूषण: शराब कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर में अपनी औद्योगिक इकाई संचालित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

16 Dec 2021 9:44 AM IST

  • वायु प्रदूषण: शराब कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर में अपनी औद्योगिक इकाई  संचालित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    एक शराब कंपनी ने अपनी औद्योगिक इकाई को बिना प्रतिबंध के केवल 8 घंटे और सप्ताह में केवल 5 दिन संचालित करने की अनुमति देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

    दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के लिए हरियाणा लिकर लिमिटेड द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है।

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पहले एक निर्देश जारी किया था कि एनसीआर में औद्योगिक संचालन और प्रक्रियाएं, जहां गैस उपलब्ध नहीं है और औद्योगिक इकाई पीएनजी या क्लीनर ईंधन पर नहीं चल रही है, को सप्ताह के दिनों में केवल 8 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी और शनिवार और रविवार के दौरान बंद रहेगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 दिसंबर के आदेश के माध्यम से आयोग के निर्देश को रिकॉर्ड में लिया था, जिसे भारत संघ द्वारा दायर अदालत के समक्ष एक हलफनामे में रखा गया था।

    आवेदक के संचालन की प्रकृति के कारण आवेदक द्वारा दिशा-निर्देश मांगा जा रहा है जो कि एक स्टार्ट-स्टॉप ऑपरेशन के विपरीत एक सतत प्रक्रिया संयंत्र है।

    अधिवक्ता यशराज सिंह देवड़ा के माध्यम से दायर आवेदन में तर्क दिया गया है कि निर्देश के परिणामस्वरूप संयंत्र के भीतर किसी भी उत्पादन गतिविधि को पूरी तरह से रोक दिया गया है।

    आवेदक कंपनी के अनुसार, उसने पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित कानूनों के अनुसार काम किया है।

    आवेदक ने तर्क दिया है कि जब तक संबंधित दिशा-निर्देश में संशोधन नहीं किया जाता है, निरंतर प्रक्रिया संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा और इस प्रकार इकाई के कर्मचारियों/मजदूरी प्रभावित होंगे, जिससे आवेदक की इकाई के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले एक हजार श्रमिकों और उनके परिवारों पर असर पड़ेगा।

    इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि इसका एनसीआर क्षेत्र के बाहर स्थित अन्य संबंधित औद्योगिक इकाइयों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

    आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक का उद्योग वास्तव में किसानों से पराली खरीदता है, जिससे उन्हें खुले में पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा, जब तक किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तब तक केवल पराली को हटाने के लिए मशीनरी उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि हटाए गए ठूंठ को अभी भी उपयुक्त स्थानों पर संग्रहीत करना होता है।

    आवेदन के अनुसार, आवेदक ने संयंत्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 84 करोड़ रुपये का ऋण लिया था और यदि संयंत्र नहीं चलता है तो आवेदक अनावश्यक और परिणामी कार्रवाई के कारण ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक सप्ताह के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी थी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार को ध्यान में रखते हुए बिल्डर्स फोरम, चीनी, चावल और पेपर मिलों आदि के संचालकों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों का निपटारा किया।

    एडवोकेट निखिल जैन के माध्यम से दायर रिट याचिका आदित्य दुबे बनाम भारत संघ में निर्देश पारित किए गए थे। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की मांग की गई थी।

    केस का शीर्षक: आदित्य दुबे (नाबालिग) एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य

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