अयोध्या फैसला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किये गए ये मुख्य अवलोकन, पढ़िए फैसला

LiveLaw News Network

9 Nov 2019 1:07 PM IST

  • अयोध्या फैसला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किये गए ये मुख्य अवलोकन, पढ़िए फैसला

    सुप्रीम कोर्ट शनिवार को अयोध्या बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अयोध्या मामले में फैसला सुनाया।

    शीर्ष अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया और कहा कि विवादित ढांचा पूरी तरह से हिंदू पक्ष को दिया जाता है , जबकि मुसलिम पक्ष को अलग से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया।

    अदालत ने माना है कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। इसी समय, अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का एक वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ना कानून का उल्लंघन था। केंद्र सरकार को इस संबंध में तीन महीने के भीतर एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने मंदिर निर्माण के लिए ट्र्स्ट बोर्ड का गठन करने के आदेश दिए।

    सर्वसम्मत से किए गए इस निर्णय में अदालत के प्रमुख अवलोकन निम्नलिखित हैं।

    (i) केंद्र सरकार इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, अयोध्या अधिनियम 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण के अनुभाग 6 और 7 के तहत इसमें निहित शक्तियों के अनुरूप एक योजना तैयार करेगी। धारा 6 के तहत न्यासी बोर्ड या किसी अन्य उपयुक्त निकाय के साथ एक ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना ट्रस्ट या निकाय के कामकाज के संबंध में आवश्यक प्रावधान करेगी। ट्रस्ट का प्रबंधन एक मंदिर के निर्माण और सभी आवश्यक आकस्मिक और पूरक मामलों सहित ट्रस्टियों की शक्तियां।


    (ii) आंतरिक और बाहरी प्रांगणों का कब्ज़ा न्यास के न्यासी बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार तैयार की गई योजना के संदर्भ में प्रबंधन और विकास के लिए ट्रस्ट या निकाय को सौंपकर केंद्र सरकार बाकी अधिग्रहित भूमि के संबंध में उपयुक्त प्रावधान करने के लिए स्वतंत्र होगी।


    (iii) विवादित संपत्ति का कब्ज़ा केंद्र सरकार के तहत वैधानिक रिसीवर में निहित करना जारी रहेगा, 1993 के अयोध्या अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के व्यायाम में एकतरफा, एक अधिसूचना ट्रस्ट या अन्य निकाय में संपत्ति निहित करते हुए जारी की जाती है।


    न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का भी आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना में ट्रस्ट या निकाय में उचित प्रतिनिधित्व में निर्मोही अखाड़ा को इस तरह से फिट किया जाए जैसा कि केंद्र सरकार मानती है।

    मस्जिद के लिए वैकल्पिक ज़मीन के बारे में दिशा-निर्देश

    इसके साथ ही उपर्युक्त खंड 2 के तहत ट्रस्ट या निकाय को विवादित संपत्ति सौंपने के साथ ही 5 एकड़ भूमि का एक उपयुक्त भूखंड वादी 4 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाएगा।

    भूमि या तो (ए) अयोध्या अधिनियम 1993 के तहत अधिग्रहित भूमि से केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की जाएगी, या (बी) अयोध्या में एक उपयुक्त प्रमुख स्थान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के परामर्श से उपरोक्त अवधि में उपर्युक्त आवंटन के लिए कार्य करेंगी।

    सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आवंटित भूमि पर मस्जिद के निर्माण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। ताकि अन्य संबद्ध सुविधाओं के साथ आवंटित किया जा सके।

    संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों के अनुसरण में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भूमि के आवंटन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं




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