कश्मीर : पोस्टपैड मोबाइल पर 2G इंटरनेट सेवा पांच ज़िलों में बहाल, सोशल मीडिया साइट पर बैन बरकरार

LiveLaw News Network

15 Jan 2020 1:08 PM IST

  • Children Of Jammu and Kashmir From Continuing Education

    जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार रात 15 जनवरी से सात दिनों के लिए केंद्रशासित प्रदेश के पांच जिलों में इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया साइट पर बैन बरकरार रहेगा।

    पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में मौजूदा इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए।

    जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जम्मू, सांभा, कठुआ, उधमपुर और रेसाई जिलों में ई-बैंकिंग सहित "सफेद सूचीबद्ध साइटों" का उपयोग करने के लिए पोस्ट-पेड मोबाइल सेवाओं पर 2 जी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी।

    इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आवश्यक फ़ायरवॉल लगाने और "श्वेत-सूचीकरण" करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि सरकारी वेबसाइटों और आवश्यक सेवाओं से निपटने वाली साइटों, ई-बैंकिंग आदि तक पहुंच की अनुमति दी जा सके।

    सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सोशल मीडिया अनुप्रयोगों पर निजी नेटवर्क एप्लिकेशन (जैसे व्हाट्सएप) की अनुमति देने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

    आईएसपी को आवश्यक सेवाओं, अस्पतालों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों, यात्रा और पर्यटन प्रतिष्ठानों से निपटने वाले सभी संस्थानों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

    इस आदेश में सार्वजनिक और छात्रों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए 400 अतिरिक्त इंटरनेट कियोस्क खोलने के निर्णय की भी घोषणा की गई है। ये निर्देश 15 जनवरी से सात दिनों तक लागू रहेंगे।

    इस आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया अनुप्रयोगों और एन्क्रिप्टेड प्लेटफार्मों का उपयोग करके इस क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा "कैडरों को फिर से सक्रिय करने और देश विरोधी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर करने" के प्रयासों के बारे में खुफिया सूचनाएं हैं।

    इस आदेश को इंटरनेट बंद करने आदेशों की 'समीक्षा' नहीं कहा जा सकता। आदेश में कहा गया है कि "जारी किए जा रहे आदेश की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 जनवरी के फैसले में सभी इंटरनेट शटडाउन आदेशों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया था ताकि पीड़ित पक्ष "उपयुक्त मंच" पर अपनी बात कह सकें।

    कोर्ट ने टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स के नियम 2 (5) के तहत गठित तीन सदस्यीय रिव्यू कमेटी को सात दिनों की अवधि के भीतर मौजूदा शटडाउन आदेशों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी, क्रमशः आर्टिकल 19 (1) (ए) और आर्टिकल 19 (1) (जी) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार हैं।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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