जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया कि कॉलेजियम को तथ्यों की जानकारी नहीं थी, कहा उपयुक्तता पर न्यायिक समीक्षा नहीं

LiveLaw News Network

11 Feb 2023 10:32 AM IST

  • जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया कि कॉलेजियम को तथ्यों की जानकारी नहीं थी, कहा उपयुक्तता पर न्यायिक समीक्षा नहीं

    सुप्रीम ने शुक्रवार को मद्रास मद्रास की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के कारणों की घोषणा करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि कॉलेजियम को तथ्यों की जानकारी नहीं थी जब उन्होंने उसके नाम की पदोन्नति की सिफारिश की थी।

    सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने 7 फरवरी, 2023 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था कि सिफारिश 17 जनवरी, 2023 को की गई थी और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित उम्मीदवार के विवादास्पद बयान 1 फरवरी, 2023 को प्रकाश में आए थे। इसके बाद कॉलेजियम के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा गया था। उन्होंने अदालत से शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की गुहार लगाई क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद कहा था कि कॉलेजियम अभी भी इस मुद्दे को देख रहा है।

    6 फरवरी, 2023 को जब इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने रखा गया था तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन शिकायतों का संज्ञान लिया है जो सिफारिश के बाद उसके संज्ञान में आई थीं।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस गौरी के लेखों और बयानों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वह न्यायाधीश बनने के लिए अयोग्य हैं क्योंकि उनके बयान धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले हैं।

    इन कारणों का खुलासा शुक्रवार को हुआ।

    खारिज करने के कारण

    शुरुआत में पीठ ने निर्धारित किया कि कानूनी मुद्दा "भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे और सीमा से संबंधित है।" इसके बाद, यह नोट किया गया कि यह मुद्दा तय किया गया है और यह कोई अछूता मुद्दा नहीं है। पीठ ने इस संबंध में अपनी संविधान पीठ के फैसलों का उल्लेख किया।

    'परामर्श की सामग्री' नहीं, 'प्रभावी परामर्श का अभाव' न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है

    महेश चंद्र गुप्ता बनाम यूओआई और अन्य में यह माना गया था कि न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकारी कार्य है। यह नोट किया गया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन संविधान के अनुच्छेद 217(1) में उल्लिखित परामर्श प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। बेंच पात्रता और उपयुक्तता के बीच अंतर करने के लिए आगे बढ़ी। इसके अनुसार, पात्रता एक वस्तुनिष्ठ कारक है जिसे संविधान में निर्धारित मापदंडों को लागू करके निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए, पात्रता न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।

    दूसरी ओर, क्या कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है या नहीं, इसमें अनिवार्य रूप से उपयुक्तता का पहलू शामिल है और न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है। एम मनोहर रेड्डी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में यह माना गया कि 'प्रभावी परामर्श की कमी' न्यायिक समीक्षा को आकर्षित करेगी, जबकि 'परामर्श की सामग्री' ऐसी जांच का विषय नहीं हो सकती है।

    न्यायपालिका की प्रधानता अपने आप में आगे की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के अभाव के लिए पर्याप्त औचित्य है

    बेंच ने एससीएओआर एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (1993)में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया जिसमें यह कहा गया था -

    "नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता और स्थानान्तरण में इसकी निर्धारक प्रकृति प्रक्रिया में न्यायिक तत्व का परिचय देती है, और स्वयं उन निर्णयों की आगे की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के अभाव के लिए एक पर्याप्त औचित्य है, जिसकी सामान्य रूप से संभावित कार्यकारी ज्यादती या मनमानी के खिलाफ एक जांच की आवश्यकता होती है । भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के गठन में न्यायाधीशों की बहुलता, जैसा कि संकेत दिया गया है, किसी भी व्यक्ति की मनमानी या पक्षपात, यहां तक कि अवचेतन रूप की संभावना के खिलाफ एक और अंतर्निहित जांच है। नियुक्तियों के मामले में न्यायिक तत्व प्रमुख होने और स्थानान्तरण में निर्णायक होने के कारण, जैसा कि संकेत दिया गया है, आगे की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता, जैसा कि अन्य कार्यकारी कार्यों में होता है, समाप्त कर दिया गया है। विवेकाधिकार के क्षेत्र को कम से कम करना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के गठन में न्यायाधीशों की बहुलता का तत्व, लिखित में प्रभावी परामर्श, और विवेक के क्षेत्र को विनियमित करने के लिए प्रचलित मानदंड मनमानेपन के खिलाफ पर्याप्त जांच हैं।"

    आईबी की रिपोर्ट और अन्य राय और टिप्पणियों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले कॉलेजियम द्वारा विचार किया जाता है

    इसने कहा कि जब हाईकोर्ट का कॉलेजियम पदोन्नति के लिए सिफारिश करता है, तो पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए खुफिया ब्यूरो से इनपुट मांगा जाता है। आईबी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम विचार करता है।

    नियुक्ति की पुष्टि करने से पहले की गई कठोर प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए बेंच ने कहा -

    "संबंधित हाईकोर्ट के मामलों से परिचित इस न्यायालय के न्यायाधीशों की राय और टिप्पणियां लिखित में मांगी जाती हैं और कॉलेजियम के समक्ष रखा जाता है। निरपवाद रूप से सभी कोणों से कई खिलाफत करने और खारिज करने की मांग वाले पत्र और संचार प्राप्त होते हैं। उसके बाद ही, और विचार करने पर, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अंतिम निर्णय लेता है, जिसे बाद में सरकार को सूचित किया जाता है।

    यह तर्क कि तथ्य ज्ञात नहीं थे और कॉलेजियम द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया था, खारिज कर दिया गया

    यह कहते हुए कि कॉलेजियम नियुक्ति पर विचार करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया का पालन करता है, बेंच ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि तथ्य ज्ञात नहीं थे और कॉलेजियम द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया था। यह नोट किया गया कि भले ही कॉलेजियम को उनके फैसले को वापस लेने के लिए एक अभ्यावेदन भेजा गया था, लेकिन इसने राहत देना उचित नहीं समझा।

    सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पक्ष में, कॉलेजियम की सिफारिश को रद्द करने के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है

    यह स्पष्ट किया गया कि न्यायिक समीक्षा के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को रद्द करने के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है या उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह सकता है क्योंकि यह कॉलेजियम के विचारों के रूप में न्यायालय के विचारों को प्रतिस्थापित करने के समान होगा।

    न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 51ए द्वारा उन्हें दिए गए कर्तव्य से बंधे हैं

    पीठ ने कहा कि न केवल पुष्टि के समय एक न्यायाधीश के आचरण और निर्णयों पर विचार किया जाता है, न्यायाधीश नियमित रूप से वकीलों, वादियों और बड़े पैमाने पर जनता की जांच के अधीन होते हैं। यह नोट किया गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51ए प्रत्येक नागरिक पर, विशेष रूप से एक न्यायाधीश पर, किसी भी विविधता से परे सभी के बीच सद्भाव, सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का दायित्व डालता है।

    यह नोट किया -

    "धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा - धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना, कानून के शासन और कानूनों की समान सुरक्षा की नींव है।"

    [केस का शीर्षक: अन्ना मैथ्यूज और अन्य।बनाम एससीआई और अन्य। डब्लूपी(सी) संख्या 148/2023]

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC ) 93

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