सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाला उम्मीदवार बाद में विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट का दावा नहीं कर सकता, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

LiveLaw News Network

30 Aug 2019 7:52 AM IST

  • सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाला उम्मीदवार बाद में विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट का दावा नहीं कर सकता, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार बाद के चरण में विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट का दावा नहीं कर सकता है।

    न्यायमूर्ति आर बनुमति और एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने एक नेत्रहीन उम्मीदवार के दावे को खारिज कर दिया, जिसने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन पत्र भरा था और बाद में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के लिए आरक्षित सीट का दावा किया।

    केस पृष्ठभूमि

    राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर और अन्य बनाम नीतू हर्ष और अन्य का केस राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था, जिसने अपीलकर्ताओं को राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 में विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित दो रिक्तियों के खिलाफ सिविल जज सह न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी, नीतू हर्षा की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया था।

    उच्च न्यायालय में प्रतिवादी ने 80% दृष्टि हानि के साथ अयोग्य व्यक्ति होने का दावा किया था जिसने अनजाने में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के बजाय सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में फॉर्म भरा था। उसने आगे कहा कि 2013 में आयोजित उसी पद के लिए पूर्व परीक्षा में उसने पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत फॉर्म भरा था और इसी श्रेणी में उसे उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी। इस दृष्टि से उसने यह स्वीकार किया कि फार्म भरने में गलती होने पर भी उसके मामले को सहानुभूतिपूर्वक माना गया है और विकलांग व्यक्तियों की वस्तु (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (PWD Act)) को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

    अपीलकर्ता की प्रस्तुतियां

    विशेष रूप से उस वर्ष अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियों को आरक्षित रखा गया था और केवल एक सीट पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरी गई थी। अपीलकर्ताओं ने अपील की कि शेष एक सीट इस बिंदु पर प्रतिवादी को निम्नलिखित आधार पर नहीं दी जा सकती।

    राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली, 2010 के नियम 10 (4) में कहा गया है कि अधूरी सीटों को बाद के वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सामान्य वर्ग से अधिक मेधावी उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार, एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को पहले से ही विचाराधीन सीट के लिए नियुक्त किया गया था।

    प्रतिवादी यह नहीं कह सकता/सकती कि उसने गलती से सामान्य श्रेणी के तहत फॉर्म भर दिया था, क्योंकि उसने अपनी विकलांगता के बावजूद, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तरह रुपए 250 का शुल्क भरा था, जबकि पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए 50 रुपए शुल्क था। इसके अलावा उम्मीदवार ने अपना विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है। इसके अलावा साक्षात्कार पूरा होने तक विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस मामले में जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमिशन बनाम इसरार अहमद (2005) 12 SCC 498 के केस पर विश्वास किया गया।

    प्रतिवादी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर भरोसा किया गया कि उसकी स्थायी विकलांगता हेमटर्जिया-गैर-कार्यात्मक हाथ थी, जबकि वर्तमान मामले में उसने 80% दृष्टि हानि का दावा किया।

    प्रतिवादी का जवाब :

    अपीलार्थी की बातों का जवाब देते हुए प्रतिवादी ने स्पष्ट किया कि दृष्टि हानि हेमटर्जिया का एक परिणाम था। आगे उसने कहा कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 36 के मद्देनजर एक आरक्षित पद को विकलांग उम्मीदवार की इच्छा से अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ाते हुए खाली रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 10 (4) टिकाऊ नहीं होंगे।

    पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 36 में कहा गया है: "रिक्तियों जो भरी नहीं हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए।"

    अदालत की प्रतिक्रिया

    प्रतिवादी की प्रस्तुतियां खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने कहा, "अलग-अलग असहाय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने का अधिकार है, जब कोई मामला बनता है और सहानुभूतिपूर्ण विचार की आवश्यकता नहीं होती है"।

    उन्होंने कहा कि प्रतिवादी भर्ती के नियमों को चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि उनकी नियुक्ति में विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। इस प्रकार यह "एक ऐसी परिस्थिति में जहां अपीलकर्ताओं ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली, 2010 के अनुसार काम किया था, जब कोई अन्य दावा उपलब्ध नहीं था और उसने दूसरी श्रेणी के उम्मीदवार को नियुक्त किया था और जब इस तरह की नियुक्ति की गई थी तो इस तरह के उम्मीदवार को इस समय परेशान करना भी उचित नहीं होगा "

    इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत उसका दावा आवेदन में किया जाना चाहिए था और आवेदन के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस भ्रम के संबंध में कि यदि विकलांगता हेमटैगिया या दृष्टि हानि के कारण थी तो अदालत ने कहा "ऐसी परिस्थिति में जहां समस्या यह है कि विकलांगता का दावा लोकोमोटर विकलांगता या दृष्टि हानि है और उसी पर बहस होने का प्रश्न है, यह नहीं होगा न्यायालय के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना संभव है और ऐसी परिस्थिति में एक विशेष रूप से उसी पर विचार करने के लिए एक मानदंड भी उचित नहीं होगा ।"

    इसलिए अदालत ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अस्थिर था और यह तदनुसार निर्धारित किया गया था। अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पल्लव सिसोदिया ने पैरवी की।


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