न्यायिक अधिकारी ने आवेदन में आपराधिक मामले को दबाया; सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी बर्खास्तगी को सही ठहराया, कहा- बाद में मामले को बंद करना अप्रासंगिक

Brij Nandan

27 Feb 2023 1:50 AM GMT

  • न्यायिक अधिकारी ने आवेदन में आपराधिक मामले को दबाया; सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी बर्खास्तगी को सही ठहराया, कहा- बाद में मामले को बंद करना अप्रासंगिक

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में आवेदन करते समय एक आपराधिक मामले की लंबितता को दबाने को लेकर एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा।

    आवेदन पत्र में एक विशिष्ट सवाल था कि आवेदक किसी आपराधिक शिकायत में आरोपी है या शिकायतकर्ता। प्राथमिकी में प्रत्याशी को आरोपी बनाया गया था। साथ ही एक अन्य शिकायत में वह शिकायतकर्ता थी। हालांकि, उम्मीदवार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया।

    बाद में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण बेंच ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पक्ष में भी निर्णय की पुष्टि की।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क ये था कि उसके खिलाफ लंबित प्राथमिकी में बाद में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी। इसलिए, ये तर्क दिया गया कि दमन भौतिक नहीं था।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, आवेदन के समय ध्यान में रखते हुए, उसने एक बेईमान बयान दिया। और कहा कि मामले का बाद में बंद होना अप्रासंगिक है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा,

    "अपीलकर्ता द्वारा जिस पद के लिए आवेदन किया गया था वह न्यायिक अधिकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसलिए, न्यायिक अधिकारी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सही तथ्यों का खुलासा करे और आवेदन पत्र में पूछे गए पूर्ण विवरण दे। अगर आवेदन पत्र में ही उसने सही तथ्यों को नहीं बताया है और भौतिक तथ्यों को छुपाया है, तो न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के बाद उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है।"

    उम्मीदवार ने एक और तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत विभागीय जांच के बिना उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता था। हालांकि, पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया क्योंकि समाप्ति किसी कदाचार के आधार पर नहीं थी।

    अदालत ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "ये आवेदन पत्र में सही तथ्यों का खुलासा नहीं करने पर नियुक्ति रद्द करने का मामला है। इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत किसी भी विभागीय जांच का कोई सवाल ही नहीं है।"

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