जामिया हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया, सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा

LiveLaw News Network

19 Dec 2019 5:10 PM GMT

  • जामिया हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया, सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया के छात्रों को आक्रामक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। इन छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

    जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हिंसा के कथित कृत्यों के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं में से एक के रूप में कारवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की गई थी।

    चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरि शंकर की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा। अदालत ने वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस को हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें कुछ व्यक्तिगत मामलों के विवरण का उल्लेख किया गया था, जो उन्होंने आज अदालत में सुनाए।

    सभी याचिकाकर्ताओं ने अदालत से निम्नलिखित सामान्य मांगें मांगी हैं :

    इस मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच का गठन किया जाए। उन सभी छात्रों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए जिन्हें चोटें लगी हैं।

    पुलिस द्वारा की जाने वाली किसी भी आक्रामक कार्रवाई से छात्रों को अंतरिम सुरक्षा। रिजवान नाम के याचिकाकर्ता के लिए पैरवी करते हुए, वरिष्ठ वकील विनय गर्ग ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की हिंसा के दौरान लगी चोट के कारण एक छात्र ने अपनी दृष्टि खो दी है।

    उन्होंने इस घटना की स्वतंत्र न्यायिक जांच के लिए भी कहा, क्योंकि 2012 के बाद यह पहली बार है, जब पुलिस द्वारा 400 से अधिक आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। इसके अलावा, 52 छात्रों को कोई चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की गई है जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

    याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि अदालत के समक्ष मुद्दा यह तय करना है कि क्या यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर बल का उपयोग करने के लिए पुलिस को अनुमति दी गई थी।

    हेगड़े ने आगे तर्क दिया कि अदालत पुलिस को निर्देश दे कि वह विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना परिसर के भीतर कोई कार्रवाई न करे।

    हेगड़े के बाद, सुश्री इंदिरा जयसिंह याचिकाकर्ताओं के लिए बहस करने के लिए आगे आईं। उन्होंने कहा, 'छात्रों और पुलिस को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। वकील खुद की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम पीड़ित छात्र समुदाय से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे खुद को बचाएं। यहां तक ​​कि पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए भी वे सक्षम नहीं हैं। '

    छात्रों की अनुचित और अनियमित गिरफ्तारी पर प्रकाश डालते हुए, जयसिंह ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। उन्होंने रामलीला मैदान के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया।

    जयसिंह ने अदालत से यह भी निवेदन किया कि वह उसी तरह का आदेश को पारित करे जो अदालत ने तीस हजारी संघर्ष मामले में पारित किया था। छात्रों के खिलाफ कोई ज़बरदस्त कार्रवाई न करने की दलील देते हुए, जयसिंह ने कहा:

    'हमारे देश में, प्रक्रिया सजा है।' मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, जयसिंह ने टिप्पणी की:

    'हम चाहेंगे कि शांति बहाल हो। शांति के लिए विश्वास निर्माण उपायों की आवश्यकता होती है, जो राज्य से आने चाहिए।

    याचिकाकर्ताओं के सभी तर्कों के सामने आने के बाद अदालत ने उत्तरदाताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और मामले को 4 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया।

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